Home Created by potrace 1.16, written by Peter Selinger 2001-2019Videos Created by potrace 1.16, written by Peter Selinger 2001-2019बेअदबी क्या है और कानून में इसके लिए क्या सजा का प्रावधान है?

बेअदबी क्या है और कानून में इसके लिए क्या सजा का प्रावधान है?

देखिए बेअदबी का मतलब क्या है, कब प्रयोग किया जाता है और इसका कानूनी प्रावधान क्या है?

धनंजय कुमार
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<div class="paragraphs"><p>Sacrilege या बेअदबी क्या होता है और क्या है भारत में इसका कानूनी प्रावधान?</p></div>
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Sacrilege या बेअदबी क्या होता है और क्या है भारत में इसका कानूनी प्रावधान?

लोनली प्लैनेट

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पंजाब के अमृतसर में स्वर्ण मंदिर में गुरु ग्रंथ साहिब की बेअदबी की कोशिश करने वाले शख्स की हत्या गई. इसके बाद से मीडिया से लेकर राजनीति तक हर जगह बेअदबी शब्द का जमकर इस्तेमाल हो रहा है.

इससे पहले किसान आंदोलन के दौरान सिंघु बॉर्डर पर निहंग सिखों ने बेअदबी के आरोप में लखबीर सिंह नाम के शख़्स की हत्या कर दी थी.

यानी बीते कुछ दिनों हमें कई बार बेअदबी या Sacrilege शब्द सुनने को मिला है. हम आपको बताते हैं कि क्या है बेअदबी शब्द का मतलब और इसे कब प्रयोग किया जाता है. साथ ही इससे जुड़े कुछ कानून भी हैं जिन्हें देखना जरूरी है, लेकिन पहले बात बेअदबी की करते हैं.

सिख धर्म में बेअदबी की अवधारणा काफी हद तक इस फैक्ट से निकलती है कि सिख गुरु ग्रंथ साहिब को एक 'Living Guru' यानी जीवंत गुरु मानते हैं.
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गुरु ग्रंथ साहिब की जीवंत गुरू के रूप में मान्यता

अब चूंकि गुरु ग्रंथ साहिब को सिख धर्म मे जीवंत गुरु के रूप में माना गया है तो इनसे जुड़ी हर चीज को पवित्र माना जाता है. इसलिए इनसे जुड़ी किसी भी चीज को नुकसान पहुंचाना या अपमान करना सीधे गुरु का अपमान और हमला माना जाता है जिसे बेअदबी कहते हैं.

गुरु ग्रंथ साहिब के अलावा, 'गुरुद्वारा' जिसका शाब्दिक अर्थ है गुरु का निवास, और गुरु की सेवा में उपयोग की जाने वाली वस्तुएं पवित्र मानी जाती है. सिखों द्वारा पहनी जाने वाली 'पगड़ी' और 'कृपाण' को भी पवित्र माना गया है. सिखों के बाल और दाढ़ी भी पवित्र हैं और इन्हें छूना या उनका अनादर करना अपमान माना जाता है.

इसके अलावा सिख धार्मिक परंपराओं और प्रथाओं को बदलना या गुरुओं के इतिहास से छेड़छाड़ भी सिख धर्म में अपवित्र माना गया है. यानी गुरु से संबंधित वस्तुओं की पवित्रता को नुकसान पहुंचाना गुरु की बेअदबी है.

बेअदबी को लेकर सिखों में रोष की एक वजह ये है कि ऐसे केसेस पर कार्यवाही की मांग करने वाले प्रदर्शनकारियों पर पुलिस एक्शन हुआ है और कुछ की फायरिंग में मौत भी हुई है. ऐसी फायरिंग 1978, 1986 और 2015 में हुई थी.

इसे लेकर कानून क्या कहता है.

पंजाब में बेअदबी की सभी घटनाओं के लिए, पुलिस IPC का सेक्शन 295 और 295A लागू करती है. सेक्शन 295 के मामले में सजा दो साल की कैद है. इसमें "पूजा स्थल" या "किसी भी वस्तु को जो पवित्र माना जाता है" उसे नष्ट करना, नुकसान पहुंचाना या अपवित्र करना शामिल है.

सेक्शन 295A में तीन साल के कैद का प्रावधान है. इसे नागरिकों के किसी भी वर्ग की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुँचाने या जानबूझकर अपमान करने के मामलों में लागू किया जाता है.

सिख धर्म के अनुयायियों का मानना है कि “इन कानूनों में कैद के वर्ष बहुत कम हैं और कई लोग बेअदबी के लिए सजा को बढ़ाये जाने की मांग करते हैं.

पाकिस्तान में भी IPC के सेक्शन 295 में इसी तरह दो साल की जेल होती है लेकिन सेक्शन 295A में वहां 10 साल की कैद का प्रावधान है.

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Published: 20 Dec 2021,10:42 PM IST

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