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डेटा प्रोटेक्शन बिल: सरकार खुद को कैसे देती है अनलिमिटेड पावर?

भारी विरोध के बावजूद, स्थायी समिति द्वारा अपनाई गई रिपोर्ट में कई प्रावधान आपत्तिजनक

डेरेक ओ ब्रायन
नजरिया
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<div class="paragraphs"><p>डेटा प्रोटेक्शन बिल: सरकार खुद को कैसे देती है अनलिमिटेड पॉवर?</p></div>
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डेटा प्रोटेक्शन बिल: सरकार खुद को कैसे देती है अनलिमिटेड पॉवर?

(Photo: The Quint)

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पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन (Personal Data Protection) पर ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी ने सोमवार 22 नवंबर को अपनी रिपोर्ट को अपनाया, जिस पर वो 2019 से विचार-विमर्श कर रही थी, लेकिन कमेटी ने इसके कुछ अत्यधिक विवादित हिस्सों को बनाए रखा.

ये रिपोर्ट सरकार को अनलिमिटेड और व्यापक अधिकार प्रदान करती है.

अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस (TMC) की लोकसभा सांसद महुआ मोइत्रा सहित मैं और पैनल के 30 सदस्यों में से सात ने विधेयक में निहित प्रावधानों की अधिक प्रकृति के लिए औपचारिक असहमति व्यक्त की.

कमेटी ने प्रावधानों के जरिए इसे भांप लिया और कोरोना महामारी के दौरान कन्सल्टेशन मीटिंग आयोजित की, जिससे दिल्ली के बाहर के लोगों के लिए पैनल की बैठकों में हिस्सा लेना मुश्किल हो गया.

महज 11% बिल हाउस पैनल को भेजे गए

क्या ये अब और आश्चर्यजनक होना चाहिए? संसदीय लोकतंत्र के लिए सत्तारूढ़ सरकार की सरासर अवहेलना का विषय है. 2014 में पार्टी के सत्ता में आने के बाद से बीजेपी सरकार ने सदन के पैनल के कामकाज का मजाक उड़ाया है, उनकी भूमिका तेजी से कम होती जा रही है. हर साल, संसदीय समितियों को भेजे जाने वाले कानून की हिस्सेदारी में लगातार गिरावट आई है. 14वीं लोकसभा (2004-2009) के तहत यूपीए सरकार के नेतृत्व में 60% विधेयक संसदीय समितियों को भेजे गए थे. यूपीए के दूसरे कार्यकाल में इस प्रथा को और बढ़ाया गया और संसद समिति द्वारा 71 प्रतिशत विधेयकों की जांच की गई.

इसके विपरीत, एनडीए सरकार ने अपने पिछले दो कार्यकालों में समितियों की भूमिका को बहुत कम कर दिया है. जबकि पहले कार्यकाल में केवल 25% विधेयकों को स्थायी समितियों के पास भेजा गया था. यह आंकड़ा दूसरे कार्यकाल में और कम हो गया है. दिसंबर 2020 तक संसद द्वारा मुश्किल से 11% विधेयकों की जांच की गई, जो बेहद चिंताजनक है.

डेटा प्रोटेक्शन बिल उचित सुरक्षा उपायों के बिना केंद्र सरकार को छूट प्रदान करता है. विधेयक का खंड-35 केंद्र सरकार के तहत किसी भी एजेंसी को ‘संप्रभुता’, ‘विदेशी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध’ और ‘राज्य की सुरक्षा’ के नाम पर कानून के सभी या किसी भी प्रावधान से छूट की अनुमति देता है.

व्यक्तिगत गोपनीयता पर भारी राष्ट्रीय सुरक्षा?

हमने इसके दुरुपयोग को रोकने के लिए क्लॉज में एक संशोधन पेश किया, लेकिन संयुक्त संसदीय समिति ने सोमवार को अपनी अंतिम रिपोर्ट में इसे बरकरार रखने का फैसला किया, जिसमें कहा गया था कि इस तरह की छूट के लिए एक मिसाल है, क्योंकि हमारे संविधान में निहित मौलिक अधिकार भी उचित प्रतिबंधों के अधीन हैं. इसके अलावा, एनडीए के कुछ सदस्यों ने तर्क दिया कि व्यक्तिगत गोपनीयता की तुलना में राष्ट्रीय सुरक्षा को अधिक महत्व दिया जाना चाहिए.

इस क्लॉज को काफी व्यापक तरीके से समझाया गया है और ये पुट्टुस्वामी जजमेंट के सिद्धांतों के खिलाफ जाता है. जिसमें पर्याप्त जांच और कानूनी वैधता का तीन गुना टेस्ट, राज्य का वैध हित और समानता की बात कही गई है. जब पर्सनल डेटा तक राज्य की पहुंच की बात आती है.लेकिन यह सिर्फ तर्क को तोड़ रहा है. समिति, क्लॉज-35 के खिलाफ कोई सुरक्षा उपाय शुरू करने से दूर, वास्तव में सरकार को अयोग्य शक्तियों के साथ सशक्त बनाना चाहती है.

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उदाहरण के लिए, विधेयक का क्लॉज-42 केंद्र सरकार को डेटा प्रोटेक्शन ऑथोरिटी (DPA) के अध्यक्ष और सदस्यों के चयन में निर्णय लेने के लिए सक्षम बनाता है. पैनल ने सिफारिश की है कि डीपीए को सभी मामलों में केंद्र सरकार के निर्देशों से बाध्य होना चाहिए, न कि केवल नीतिगत मामलों में.

वास्तव में, ड्राफ्ट डेटा प्रोटेक्शन बिल-2018 ने एक चयन समिति के गठन को सक्षम किया, जिसे बहाल किया जाना चाहिए.

विधेयक का क्लॉज-12 फिर से सरकार को व्यापक शक्तियां प्रदान करता है. यह राज्य को कई आधारों पर किसी व्यक्ति की सहमति के बिना पर्सनल डेटा तक पहुंचने की अनुमति देता है. इस क्लॉज को पूरी तरह से हटा देना चाहिए.

कमेटी ने नॉन-पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन को विधेयक के दायरे में शामिल करने के लिए कई सिफारिशें भी की हैं. नॉन-पर्सनल डेटा को विनियमन के लिए एक अलग, विस्तृत ढांचे की आवश्यकता होती है.

महत्वपूर्ण रूप से प्रस्तावना में, डेटा प्रोटेक्शन पर ध्यान केंद्रित किया जाना चाहिए, न कि आर्थिक हितों पर.

22 जुलाई से पीपी चौधरी की अध्यक्षता में कमेटी ने अधिक समावेशी तरीके से काम किया है. सोमवार को अपनाई गई अंतिम रिपोर्ट में कमेटी के सदस्यों की स्पष्ट सहमति का अभाव है. ऊपर सूचीबद्ध प्रॉब्लमेटिक क्लॉज व्यक्तिगत गोपनीयता पर हमला का मामला है. विधेयक एक ऐसे फ्रेमवर्क को सपोर्ट करता है, जो इस देश के लोगों के डिजिटल अधिकारों की रक्षा करने में विफल है.

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