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गुलामी के दिनों में ब्रिटेन ने भारत पर धारा 377 का कानून थोपा. पर उसने 50 साल पहले कानून खत्म भी कर दिया, तो फिर भारत में इसे अभी तक क्यों ढोया जा रहा है?
देश में मौजूद तमाम LGBTQ (लेस्बियन, गे, बाइसेक्सुअल, ट्रांसजेंडर और क्वीयर) लोग सालों से अपने हक के लिए आवाज उठा रहे हैं. 2009 में दिल्ली हाईकोर्ट ने जब धारा 377 को अवैध ठहराया, तो लगा इन्होंने जंग जीत ली है. लेकिन 2013 में सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले को पलट दिया. लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट दोबारा इस पर विचार कर रहा है तो दोबारा उम्मीदें जग गई हैं. सुप्रीम कोर्ट को तय करना है कि आईपीसी की धारा 377 यानी समलैंगिक संबंध अपराध है या नहीं.
अगर धारा 377 को अवैध ठहराया जाता है तो यह मौलिक अधिकारों की बड़ी जीत होगी. हैरानी और परेशानी वाली बात ये है उस कानून को हम क्यों नहीं छोड़ हो पाए हैं जिसे लागू करने वाली ब्रिटिश सरकार अपने देश में इसे 50 साल पहले खत्म कर चुकी है.
यूनाइटेड किंगडम में हेनरी VII के शासनकाल में 'बगरी एक्ट 1533' के तहत पहली बार समलैंगिक संबंधों को अपराध घोषित किया गया. इस अपराध के लिए उस समय मौत की सजा थी, हालांकि 1861 में 10 साल की सजा का प्रावधान किया गया.
इसके बाद 1980 में स्कॉटलैंड में और 1982 में उत्तरी आयरलैंड ने भी इसे अपराध की श्रेणी से हटा लिया. वहां 1994 में आयु सीमा को कम करके 18 साल और 2000 में घटाकर16 साल कर दी गई.
ब्रिटेन में साल-साल दर समलैंगिकों को अधिकार मिलते गए. 2000 में वहां की सरकार ने कानून में बदलाव करते हुए गे और बाइसेक्सुअल को सेना में भर्ती होने की अनुमति भी दे दी.
तमाम कानूनों के बावजूद इंग्लैंड में समलैंगिकों के साथ भेदभाव के मामले देखते हुए सरकार ने अपने स्तर पर भेदभाव खत्म करने वाले कदम उठाए. इंग्लैंड ने 2013 में समलैंगिक शादी (गे मैरिज) को कानूनी मान्यता दे दी. इसी साल वेल्स और स्कॉटलैंट में इसकी अनुमति मिल गई.
इन सबके बावजूद अभी भी ब्रिटेन में समलैंगिकों का हाथ में हाथ डालकर घूमना और साथ रहना वहां के लोगों को पसंद नहीं है.
ब्रिटेन ने पिछले 5 दशक में जिस तरह समलैंगिकों को तमाम अधिकार दिए है. वो भारत के लिए भी रोड मैप बन सकता है.
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भारत में पहले समलैंगिक संबंधों को लेकर कोई कानून नहीं था. लेकिन साल 1860 में उस समय की ब्रिटिश सरकार ने इंग्लैंड की तर्ज पर भारत में समलैंगिक संबंधों को अपराध घोषित कर दिया. साथ ही आईपीसी में धारा 377 को शामिल कर दिया.
नाज फाउंडेशन की याचिका पर 2 जुलाई 2009 को दिल्ली हाईकोर्ट ने धारा 377 को गैर कानूनी करार दिया. लेकिन समलैंगिकता को जायज ठहराने वाले इस फैसले को 11 दिसंबर 2013 को सुप्रीम कोर्ट ने पलट दिया. लेकिन साथ ही कहा कि इस धारा को हटाने का अधिकार संसद के पास है और वही इसे हटा सकती है.
सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला समलैंगिकों के लिए एक झटके से कम नहीं था. LGBTQ समुदाय के हक के लिए काम करने वाले लोग और संगठन तब से इसे हटाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं. वित्त मंत्री अरुण जेटली ने इनका समर्थन किया है. सुप्रीम कोर्ट के उस वक्त फैसले के बाद जेटली ने कहा था..
सुप्रीम कोर्ट अगर धारा 377 को अवैध ठहराता है तो उसके बाद कानून बदलने की जिम्मेदारी केंद्र की होगी.
इंग्लैंड के अलावा अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, फ्रांस समेत 26 देशों ने समलैंगिक सेक्स को अपराध की कैटेगरी से हटा दिया है. भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने भी 24 अगस्त 2017 को निजता के अधिकार (राइट टू प्राइवेसी) को मौलिक अधिकार बताया है, साथ ही कहा कि सेक्सुअल पसंदगी निजता के दायरे में है. किसी के सेक्स संबंधी झुकाव के आधार पर भेदभाव गलत है. .
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(इनपुटः BBC, independent )
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Published: 10 Jul 2018,04:10 PM IST