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Aadhaar Card: सरकार ने वापस लिया आधार शेयर का बयान, जानें क्यों?

Aadhar Card को लेकर केंद्र ने कहा लोगों की पहचान और गोपनीयता की रक्षा और सुरक्षा के लिए पर्याप्त सुविधाएं हैं.

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<div class="paragraphs"><p>UIDAI आधार कार्ड</p></div>
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UIDAI आधार कार्ड

(फाइल फोटो)

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केंद्र सरकार ने रविवार, 29 मई को आधार कार्ड की फोटोकॉपी को साझा करने को लेकर स्पष्टीकरण जारी किया है. पहले UIDAI ने आधार कार्ड (AADHAR CARD) की फोटोकॉपी किसी भी बिना लाइसेंस वाली निजी संस्था के साथ साझा करने को लेकर चेतावनी जारी की थी, जिसके बाद सरकार को कई आलोचना का सामना करना पड़ा. बाद में सरकार ने ये बयान वापस ले लिया.

इलेक्ट्रॉनिक और आईटी मंत्रालय ने स्पष्टीकरण जारी किया, जिसमें कहा गया कि एक रिजनल UIDAI ऑफिस के द्वारा आधार कार्ड की फोटो कॉपी के दुरुपयोग होने से बचाने के लिए एडवाइजरी जारी की गई थी. यह कहते हुए इस एडवाइजरी को रद्द किया गया.

दरअसल शुक्रवार को, UIDAI ने लोगों को अपने आधार कार्ड की फोटोकॉपी साझा करने के खिलाफ चेतावनी दी थी क्योंकि इसका दुरुपयोग किया जा सकता है. आधार जारी करने के लिए अनिवार्य सरकारी एजेंसी ने भारतीय निवासियों की पहचान को सत्यापित करने के उद्देश्य से मास्कड आधार का उपयोग करने की सलाह दी है. एक मास्कड आधार कार्ड पर 12 अंको के नंबर की जगह केवल आखिरी के 4 अंक ही दिखते हैं.

UIDAI ने आगे बताया था कि जिन संस्था के पास लाइसेंस हैं केवल वे संगठन ही किसी व्यक्ति की पहचान स्थापित करने के लिए आधार का उपयोग कर सकते हैं. होटल या फिल्म हॉल जैसी बिना लाइसेंस वाली निजी संस्थाओं को आधार कार्ड की फोटोकॉपी देना या उनके द्वारा इन फोटोकॉपी को जमा करना आधार अधिनियम 2016 के तहत एक अपराध बताया गया है.

UIDAI कहता है कि अगर कोई निजी संस्था आधार कार्ड मांगती है तो लोग पूछ सकते हैं कि उन्हें इसका लाइसेंस दिया गया है या नहीं.

केंद्र ने बाद में अपने स्पष्टीकरण में यह भी कहा कि, आधार कार्ड धारक केवल इतना ध्यान रखें कि उन्हें आधार की फोटोकॉपी को शेयर करने से पहले अपने सामान्य विवेक का इस्तेमाल करे. केंद्र ने ये भी कहा कि आधार धारक की पहचान और गोपनीयता की रक्षा और सुरक्षा के लिए पर्याप्त सुविधाएं हैं.

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