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सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने उत्तर प्रदेश के विधायक आजम खान (Azam Khan) को अंतरिम जमानत दे दी है. कोर्ट ने संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत अपनी शक्ति का प्रयोग करते हुए आजम खान को अंतरिम जमानत दी.
खान को सक्षम अदालत के समक्ष नियमित जमानत के लिए दाखिल करना है. अंतरिम जमानत नियमित जमानत तय होने तक जारी रहेगी.
आजम खान करीब 2 साल से ज्यादा वक्त से जेल में बंद हैं. आजम खान को इससे पहले 88 मामलों में जमानत मिल चुकी है. हालांकि, इस जमानत के बाद भी यह साफ नहीं हो पाया है कि आजम खान कब तक जेल से बाहर आ पाएंगे.
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