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महाराष्ट्र के गृहमंत्री अनिल देशमुख ने मंत्रीपद से इस्तीफा दे दिया है. ये इस्तीफा तब आया है जब बॉम्बे हाईकोर्ट ने CBI को महाराष्ट्र के गृहमंत्री अनिल देशमुख के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोपों की प्रारंभिक जांच करने का निर्देश दिया है. मुंबई पुलिस के पूर्व कमिश्नर परमबीर सिंह की याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने कहा कि जांच 15 दिन में पूरी होनी चाहिए.
शरद पवार के सहमति के बाद अनिल देशमुख ने सीएम उद्धव ठाकरे को गृह मंत्री पद का इस्तीफा सौंपा. सीएम ने हालांकि अभी तक इस्तीफा स्वीकार नहीं किया है.
उद्धव ठाकरे को लिखे लेटर में देशमुख ने कहा, "बॉम्बे हाईकोर्ट ने 5 अप्रैल, 2021 को वकील जयश्री पाटिल की याचिका के आधार पर मेरे खिलाफ सीबीआई द्वारा प्रारंभिक जांच का आदेश दिया. इसे देखते हुए, मेरा गृहमंत्री पद पर बने रहना नैतिक रूप से सूट नहीं करता है. इसलिए, मैंने पद से हटने का फैसला किया है."
मुंबई पुलिस के पूर्व कमिश्नर परमबीर सिंह ने अनिल देशमुख पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं. उन्होंने मामले की जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था, लेकिन कोर्ट ने सुनवाई से इनकार करते हुए उन्हें बॉम्बे हाईकोर्ट जाने के लिए कहा था. बॉम्बे हाईकोर्ट ने 5 अप्रैल 2021 को अपने आदेश में CBI को प्रारंभिक जांच करने के लिए कहा.
कोर्ट ने कहा है कि सीबीआई को शुरुआती जांच करनी चाहिए. 15 दिनों के अंदर सीबीआई के डायरेक्टर को रिपोर्ट सौंपी जाएगी. और अगर सीबीआई की रिपोर्ट में अनिल देशमुख पर केस बनता है, तो सीबीआई प्राथमीकि दर्ज करेगी.
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