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केंद्र सरकार ने ईडी (Enforcement Directorate) और सीबीआई (Central Bureau of Investigation) के निदेशकों को पांच साल तक कार्यालय में रहने की अनुमति देने के लिए अध्यादेश लाने के कुछ दिनों बाद, बुधवार 17 नवंबर को ईडी निदेशक संजय कुमार मिश्रा का कार्यकाल 18 नवंबर, 2022 तक बढ़ा दिया है.
केंद्रीय वित्त मंत्रालय के तहत राजस्व विभाग द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि संजय कुमार मिश्रा, आईआरएस (आईटी: 84006) के कार्यकाल को एक साल के लिए 18 सितंबर 2021 से 18 सितंबर 2022 तक के लिए राष्ट्रपति द्वारा बढ़ा दिया गया है.
इससे पहले संजय मिश्रा को 19 नवंबर, 2018 को दो साल की अवधि के लिए ईडी निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया था और बाद में 13 नवंबर, 2020 के आदेश द्वारा, नियुक्ति पत्र को केंद्र सरकार द्वारा पूर्वव्यापी रूप से संशोधित किया गया था. उनकी दो साल की अवधि को तीन साल कर दिया गया था.
2020 के इस आदेश को सुप्रीम कोर्ट के समक्ष चुनौती दी गई थी, जिसके द्वारा विस्तार आदेश को बरकरार रखा गया था, लेकिन साथ में यह भी कहा गया था कि मिश्रा को आगे कोई विस्तार नहीं दिया जा सकता है.
बता दें कि सरकार पिछले रविवार को दो अध्यादेश लाई, जिसमें कहा गया था कि ईडी और केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) के निदेशकों का कार्यकाल दो साल के अनिवार्य कार्यकाल के बाद अब तीन साल तक बढ़ाया जा सकता है.
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