केंद्र सरकार ने एक अध्यादेश लाकर सीबीआई (CBI) और प्रवर्तन निदेशालय (Enforcement Directorate) के प्रमुखों के कार्यकाल को पांच साल तक बढ़ा दिया है. अब तक इन केंद्रीय एजेंसियों के प्रमुखों का कार्यकाल दो साल का ही होता था.
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राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने दोनों अध्यादेशों पर हस्ताक्षर कर दिए हैं. अध्यादेश के अनुसार इन शीर्ष एजेंसियों के प्रमुखों को दो साल का कार्यकाल पूरा करने के बाद साल-दर-साल तीन साल तक के लिए, विस्तार दिया जा सकता है.
गौरतलब है कि जस्टिस एलएन राव की अध्यक्षता में सुप्रीम कोर्ट की एक बेंच ने हाल ही में प्रवर्तन निदेशक एसके मिश्रा के कार्यकाल विस्तार से जुड़े मामले में एक निर्णय दिया, जिसमें कार्यकाल के विस्तार को रेखांकित करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह "केवल दुर्लभ और असाधारण मामलों में ही किया जाना चाहिए".
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टॉपिक: सीबीआई प्रवर्तन निदेशालय
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