Home News India दिल्ली लॉकडाउन: किन चीजों की छूट, ट्रैवल पर क्या हैं नियम? FAQs
दिल्ली लॉकडाउन: किन चीजों की छूट, ट्रैवल पर क्या हैं नियम? FAQs
मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि लॉकडाउन का इस्तेमाल बेड और ऑक्सीजन का इंतजाम करने में किया जाएगा.
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दिल्ली के आनंद विहार बस स्टेशन पर लोगों की भीड़, 17 अप्रैल 2021 की तस्वीर
(फोटो: PTI)
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कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों को देखते हुए दिल्ली सरकार ने राजधानी में 6 दिन के लॉकडाउन का ऐलान किया है. 19 अप्रैल रात 10 बजे से लेकर 26 अप्रैल की सुबह 6 बजे तक लॉकडाउन लागू रहेगा. मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि लॉकडाउन के इन 6 दिनों का इस्तेमाल बेड और ऑक्सीजन जैसी जरूरतों का इंतजाम करने में किया जाएगा.
दिल्ली में लॉकडाउन के दौरान किन चीजों की छूट होगी और किनपर पाबंदी लगाई गई है, जानिए.
लॉकडाउन से किन्हें आवाजाही की छूट है?
सरकारी कर्मचारी, डिप्लोमैट, जजों, जर्नलिस्ट को आवाजाही की अनुमति है, लेकिन सभी को वैध आईडी कार्ड दिखाना होगा.
डॉक्टर्स, मेडिकल कर्मचारी, टेस्टिंग लैब्स, क्लिनिक्स के कर्मचारी, इमरजेंसी सर्विस, फार्मेसी, फार्मासूटिकल कंपनियों के कर्मचारियों को भी आईडी कार्ड के साथ सफर करने दिया जाएगा.
वैक्सीन लगवाने या टेस्ट कराने जा रहे लोगों को भी आईडी कार्ड के साथ आने-जाने की अनुमति होगी.
एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन, बस स्टेशन आने-जाने के लिए टिकट दिखाना होगा.
प्रेगनेंट महिलाएं, अटेंडेंट के साथ सफर कर रहे मरीजों को आने-जाने की अनुमति है. इसके लिए उन्हें आईडी कार्ड, डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन या मेडिकल पेपर्स दिखाने होंगे.
परीक्षा में बैठने वाले छात्रों को भी आवाजाही के लिए अपना एडमिट कार्ड दिखाना होगा. स्टाफ के लिए आईडी कार्ड अनिवार्य किया गया है.
बिना दर्शकों के नेशनल या इंटरनेशनल स्पोर्ट इवेंट के आयोजन को अनुमति है.
“हमारे लिए ये फैसला लेना आसान नहीं था, क्योंकि मैं समझ सकता हूं कि लॉकडाउन के दौरान किस तरह से लोगों के रोजगार, कमाई खत्म हो जाती है.”
अरविंद केजरीवाल, मुख्यमंत्री दिल्ली
क्या रहेगा बंद?
जरूरी सेवाओं को छोड़कर दिल्ली सरकार के दफ्तर बंद रहेंगे. सभी प्राइवेट ऑफिसों को भी बंद रखने के निर्देश हैं.
दुकानें, शॉपिंग सेंटर, मॉल, साप्ताहिक बाजार, एजुकेशनल और कोचिंग इंस्टीट्यूट, असेंबली हॉल, सिनेमा और थियेटर, पब्लिक पार्क और गार्डन, एंटरटेनमेंट/वॉटर पार्क, जिम, स्पा, बार्बर शॉप, सलून, ब्यूटी पार्लर, आम पब्लिक के लिए स्विमिंग पूल, बंद रहेंगे.
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दूसरी सर्विस जिनकी आवाजाही के लिए छूट है?
फल, सब्जियों की दुकानें, डेयरी और मिल्क बूथ, मीट की दुकानें.
बैंक, इंश्योरेंस ऑफिस, एटीएम और SEBI/स्टॉक दफ्तर.
ऑनलाइन फूड, दवाई, मेडिकल इक्विपमेंट की डिलीवरी.
पेट्रोल पंप, एलपीजी, सीएनजी और गैस आउटलेट
कोल्ड स्टोरेज और वेयरहाउसिंग सर्विस.
प्राइवेट सिक्योरिटी सर्विस.
टेलीकम्युनिकेशंस, इंटरनेट, केबल सर्विस.
रेस्टोरेंट में खाना खा सकते हैं?
नहीं. रेस्टोरेंट से होम डिलीवरी और टेकअवे करने की छूट है. रेस्टोरेंट और बार इस दौरान बंद रहेंगे.
क्या मंदिरों में दर्शन की अनुमति है?
सरकार के आदेश के मुताबिक, लॉकडाउन के दौरान मंदिर खुले रहेंगे, लेकिन श्रद्धालुओं पर पाबंदी होगी. इसके साथ ही सरकार ने सभी धार्मिक, राजनीतिक, सामाजिक और दूसरे खेल से जुड़े कार्यक्रमों पर रोक लगा दी है.
शादियों में कितने लोग शामिल हो सकते हैं?
दिल्ली सरकार ने शादियों में शामिल होने वाले लोगों की संख्या को 50 तक सीमित कर दिया है. इसके लिए मैरिज कार्ड की सॉफ्ट या हार्ड कॉपी दिखानी होगी. अंतिम संस्कार में केवल 20 लोगों को शामिल होने की अनुमति है.
मेट्रो और दूसरे ट्रांसपोर्ट माध्यमों के लिए क्या आदेश है?
दिल्ली मेट्रो ने बताया है कि लॉकडाउन में सुबह 8 से 10 बजे तक और शाम को 5 से 7 बजे तक मेट्रो चलेंगीं. शाम को 30 मिनट की फ्रीक्वेंसी होगी, जबकि सुबह के वक्त 60 मिनट की फ्रीक्वेंसी रखी गई है. सिर्फ उन्हीं लोगों को जाने की इजाजत होगी, जिन्हें कर्फ्यू में छूट दी गई हो. ऑटो और कैब में एक समय पर केवल दो ही पैसेंजर को सफर की इजाजत है.
क्या दूसरे राज्य में जाने पर भी पाबंदी है?
नहीं. दिल्ली सरकार के आदेश के मुताबिक, इंट्रा स्टेट या इंटर स्टेट ट्रैवल, या असेंशियल गुड्स के ट्रांसपोर्टेशन पर किसी तरह का कोई प्रतिबंध नहीं लगाया गया है. इसके लिए अलग से पास लेने की भी जरूरत नहीं है.