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सरकार ने चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा से पूछा, अगले CJI का नाम बताएं

CJI के कामकाज पर सवाल उठा चुके हैं जस्टिस गोगोई

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भारत
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अक्टूबर 2018 में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया दीपक मिश्रा रिटायर होंगे
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अक्टूबर 2018 में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया दीपक मिश्रा रिटायर होंगे
(फोटो: Arnica Kala/The Quint)

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केंद्र सरकार ने चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा से उनके उत्तराधिकारी का नाम पूछा है. चीफ जस्टिस मिश्रा आने वाले कुछ दिनों में इसके लिए सुप्रीम कोर्ट के किसी सीनियर जज के नाम की सिफारिश कर सकते हैं. हालांकि सिनियोरिटी के हिसाब से इस रेस में जस्टिस रंजन गोगोई सबसे आगे हैं.

2 अक्टूबर को रिटायर हो रहे हैं दीपक मिश्रा

इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक, कानून मंत्रालय ने औपचारिक लेटर लिखकर चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा को अगले चीफ जस्टिस का नाम बताने को कहा है. चीफ जस्टिस मिश्रा 2 अक्टूबर को रिटायर हो रहे हैं और उन्हें कम से कम एक महीने पहले सरकार को अगले चीफ जस्टिस के लिए नाम का सुझाव देना होगा.

नियमों के मुताबिक, सरकार सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस से उनके उत्तराधिकारी का नाम पूछती है. सीजेआई के सुझाए नाम पर सरकार मुहर लगाती है. रिपोर्ट के मुताबिक, चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा सिंतबर के पहले हफ्ते तक सरकार को नाम का सुझाव दे सकते हैं. 
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CJI के कामकाज पर सवाल उठा चुके हैं जस्टिस गोगोई

जस्टिस रंजन गोगोई असम से ताल्लुक रखते हैं और फिलहाल चीफ जस्टिस मिश्रा के बाद सुप्रीम कोर्ट में सबसे सीनियर हैं. जस्टिस गोगोई सुप्रीम कोर्ट के उन चार जजों में शामिल रहे हैं, जिन्‍होंने जनवरी 2018 में अभूतपूर्व प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी. इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में सुप्रीम कोर्ट के कामकाज के तरीके और न्यायपालिका की स्वतंत्रता पर सवाल उठाए गए थे.

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सुप्रीम कोर्ट जजों की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर मची थी हलचल(फोटो: क्विंट हिंदी)

कौन बन सकता है चीफ जस्टिस

भारत के संविधान में इस बात का ब्योरा नहीं है कि देश के चीफ जस्टिस की नियुक्ति कैसे होगी? आर्टिकिल 124 (1) कहता है कि भारत का एक सुप्रीम कोर्ट कोर्ट होगा, जिसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होगा. लेकिन ये आर्टिकिल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की योग्यता और उसकी नियुक्ति पर मौन है.

संविधान में एकमात्र आर्टिकिल 126 ही है, जो सीजेआई की नियुक्ति पर कुछ कहता है, इसमें कार्यकारी सीजेआई की नियुक्ति के बारे में कहा गया है. सीजेआई की नियुक्ति को लेकर कोई संवैधानिक प्रावधान न होने की वजह से ही हमें इसकी नियुक्ति में परंपराओं का सहारा लेना पड़ता है.

जहां तक परंपराओं का सवाल है, तो ये एकदम सीधा सा है, जब मौजूदा सीजेआई रिटायर होंगे (सुप्रीम कोर्ट के सभी जज 65 साल की उम्र में रिटायर होते हैं), तो सुप्रीम कोर्ट के सबसे सीनियर जज बतौर सीजेआई उनकी जगह लेंगे.

यहां पर सवाल उम्र का नहीं होता, ये निर्भर करता है कि कोई भी जज कब सुप्रीम कोर्ट में नियुक्त किया गया. जो जज जितने लंबे समय से सुप्रीम कोर्ट में है, वो उतना ही सीनियर होता है.

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