Home News India Haldwani Demolition: SC ने लगाई रोक, खुशी से रो पड़े स्थानीय लोग- Photos
Haldwani Demolition: SC ने लगाई रोक, खुशी से रो पड़े स्थानीय लोग- Photos
Haldwani Demolition: उत्तराखंड हाईकोर्ट ने रेलवे की 29 एकड़ जमीन पर अतिक्रमण के ध्वस्तीकरण का आदेश दिया था.
सुजीत कुमार
भारत
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इमरान प्रतापगढ़ी
(फोटो: PTI)
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हल्द्वानी केस (Haldwani Case) में सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court Verdict on Haldwani Case) ने हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी, जिसके बाद हल्द्वानी के लोगों में खुशी की लहर दौड़ गई है. मामला उत्तराखंड के हल्द्वानी, बनभूलपुरा गफूर बस्ती का है. जहां रेलवे की 29 एकड़ जमीन पर किए गए कथित अतिक्रमण को ध्वस्तीकरण करने के लिए उत्तराखंड हाईकोर्ट ने आदेश दिया था. हाईकोर्ट के आदेश के बाद स्थानीय लोगों ने अपनी जमीन को बचाने के लिए विरोध प्रर्दशन किए. सुप्रीम कोर्ट ने उत्तराखंड हाईकोर्ट (Uttarakhand High Court) के फैसले पर रोक लगा दी है.
कोर्ट ने फैसला देते हुए कहा कि रातो रात 50 हजार लोगों को नहीं हटाया जा सकता. मामले की सुनवाई जस्टिस संजय किशन कौल और जस्टिस अभय एस ओक की बेंच ने की. अगली सुनवाई 7 फरवरी को होगी.
हल्द्वानी के स्थानीय लोगों ने नई दिल्ली में हल्द्वानी बेदखली मामले पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश का जश्न मनाया. जश्न के दौरान लोगों की आंखें नम हो गईं.
(फोटो: PTI)
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि रातों रात आप 50 हजार लोगों को नहीं हटा सकते. हल्द्वानी के स्थानीय लोगों ने सुप्रीम कोर्ट के बाहर जश्न मनाया.
(फोटो: PTI)
हल्द्वानी बेदखली मामले में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद कांग्रेस सांसद इमरान प्रतापगढ़ी ने विक्ट्री साइन दिखाया. कोर्ट के आदेश से इमरान काफी खुश नजर आए.
(फोटो: PTI)
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कांग्रेस के सांसद इमरान प्रतापगढ़ी ने हल्द्वानी के स्थानीय लोगों के साथ दिल्ली के सुप्रीम कोर्ट के बाहर तस्वीरें खिचाईं. सभी ने विक्ट्री का साइन भी दिखाया.
(फोटो: PTI)
हल्द्वानी बनभूलपुरा के निवासी अपनी बेदखली के खिलाफ दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश का इंतजार करते हुए. हल्द्वानी में 4000 से अधिक परिवारों ने अपने घरों को बचाने के लिए विरोध प्रदर्शन शुरू किया था. हाईकोर्ट के आदेश से रेलवे के अधिकारियों ने बेदखल करने का निर्देश दिया था.
(फोटो: PTI)
हल्द्वानी में लोगों ने उत्तराखंड हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ विरोध प्रर्दशन किया. सुप्रीम कोर्ट ने कहा समाधान का ये सही तरीका नहीं है. इनको हटाने के लिए सिर्फ एक हफ्ते का वक्त ही काफी नहीं है. यहां के लोगों के लिए पहले पुनर्वास पर विचार करना चाहिए. अब अगली सुनवाई सात फरवरी को होनी है.
(फोटो: PTI)
हल्द्वानी में पुलिस ने सड़कों पर बैरिकेडिंग की. उत्तराखंड हाईकोर्ट ने हल्द्वानी में 4000 से अधिक परिवारों के बेदखली का फैसला किया था, जिसके बाद से लोगों ने विरोध प्रर्दशन किया. 5 जनवरी 2023 को उत्तराखंड हाईकोर्ट के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है.