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Haryana Nuh Violence: हरियाणा पुलिस ने 2023 में हुई नूंह हिंसा मामले में बड़ी कार्रवाई करते हुए आरोपी विधायक मामन खान के खिलाफ गैरकानूनी गतिविधियां रोकथाम एक्ट (UAPA) की धाराएं जोड़ दी हैं. बता दें, घटना में दो होम गार्ड, एक मस्जिद के इमाम और एक बजरंग दल सदस्य सहित छह लोगों की मौत हो गई थी.
हरियाणा पुलिस की फाइनल रिपोर्ट में कहा गया है कि फिरोजपुर झिरका के विधायक पर अन्य आरोपों के अलावा, क्षेत्र में हिंसा भड़काने के लिए आतंकवाद विरोधी कानून की धारा 3, 10 और 11 के तहत आरोप लगाए गए हैं. कांग्रेस विधायक आफताब अहमद ने आरोप का विरोध किया है.
नूंह पुलिस ने यह कार्रवाई 31 जुलाई 2023 को विश्व हिंदू परिषद (VHP) और बजरंग दल की यात्रा के दौरान नूंह और आसपास के इलाकों में भड़की सांप्रदायिक हिंसा में छह लोगों के मारे जाने के लगभग छह महीने बाद की है.
पुलिस ने मामन खान पर पहले क्षेत्र में हिंसा भड़काने और सोशल मीडिया पर भड़काऊ पोस्ट साझा करने में शामिल संदिग्धों के संपर्क में रहने का आरोप लगाया था. मामन खान को पिछले साल गिरफ्तार किया गया था. बाद में अदालत ने उन्हें जमानत दे दी थी.
पुलिस रिपोर्ट में कहा गया है कि आरोपियों में से एक ने जांच के दौरान बताया कि मामन खान ने दंगे भड़कने से पहले स्थानीय सरपंचों के जरिए से उपद्रवियों को पांच-पांच सौ रुपये देने की बात की थी. उसने यह भी बताया कि भड़काऊ पोस्ट फैलाने के लिए विधायक के नाम वाले व्हाट्सएप ग्रुप बनाए गए थे. व्हाट्सएप ग्रुप का नाम आईटी सेल मामन खान या यूथ टीम मामन खान रखा गया था.
मामन खान हरियाणा की फिरोजपुर झिरका सीट से कांग्रेस विधायक हैं. वह नूंह जिले की नगीना तहसील के तहत आने वाले भादस गांव से ताल्लुक रखते हैं. यहां मुस्लिम बहुसंख्यक हैं.
बता दें कि नूंह से कांग्रेस विधायक आफताब अहमद ने इस आरोप का विरोध किया है. हरियाणा विधानसभा में चल रहे बजट सत्र के दौरान बोलते हुए अहमद ने सवाल किया कि अदालत में चालान पेश होने के बाद नूंह पुलिस स्टेशन में दर्ज तीन मामलों और नगीना पुलिस स्टेशन में दर्ज एक अन्य मामले में यूएपीए क्यों लगाया गया है.अहमद ने यह भी कहा कि यूएपीए आतंकवादियों के खिलाफ लगाया जाता है.
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