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Indigo पर ₹1.2 करोड़, एयर इंडिया और स्पाइस जेट पर ₹30 लाख का जुर्माना- जानिए वजह

डीजीसीए ने मुंबई एयरपोर्ट पर भी 30 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है

क्विंट हिंदी
भारत
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<div class="paragraphs"><p>इंडिगो (Indigo)</p><p></p></div>
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इंडिगो (Indigo)

फाइल फोटो

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भारतीय एयर लाइन इंडिगो (Indigo) पर 1.2 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया गया है. एक वायरल वीडियो में देरी से चल रही (Delay) फ्लाइट का इंतजार करते यात्री टरमैक (एयरपोर्ट) पर खाना खाते हुए देखे गए थे. इसी को लेकर ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्यॉरिटी (BCAS) ने इंडिगो पर जुर्माना लगाया है.

देश के एविएशन रेगुलेटर डीजीसीए ने सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो का संज्ञान लिया और मुंबई एयरपोर्ट को उल्लंघन के लिए 30 लाख रुपये का भुगतान करने का आदेश दिया है. 16 जनवरी को इंडिगो और मुंबई एयरपोर्ट इसी मामले पर कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था.

आधिकारिक बयान के मुताबिक, इंडिगो को 30 दिनों के अंदर जुर्माने की राशि का भुगतान करने के लिए कहा गया है - जो हाल के दिनों में किसी एयरलाइन पर लगाया गया सबसे बड़ा जुर्माना है.

एयर इंडिया-स्पाइसजेट पर भी लगा 30 लाख का जुर्माना

इस बीच डीजीसीए ने खराब तैयारियों के कारण कोहरे में देरी के लिए एयर इंडिया और स्पाइसजेट पर भी जुर्माना लगाया है. डीजीसीए ने कहा कि दोनों एयरलाइंस पर विमान नियम, 1937 के उल्लंघन और गैर-अनुपालन के लिए दोनों पर 30-30 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है.

बयान के मुताबिक, नागरिक उड्डयन महानिदेशक (डीजीसीए) हर साल कोहरे के मौसम की शुरुआत से पहले एयरलाइन ऑपरेटरों और एयरोड्रम ऑपरेटरों के साथ बैठक करते हैं. डीजीसीए ने "कम दृश्यता संचालन के लिए तैयारियों की जांच करने के लिए 6 नवंबर, 2023 को DGCA मुख्यालय में बैठक आयोजित की थी और कई दिशा-निर्देश जारी किए थे.

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DGCA ने जारी किए दिशा निर्देश

डीजीसीए की ओर से कुछ दिशा निर्देश जारी किए गए हैं:

  • एयरलाइंस एयरपोर्ट पर अपने कर्मचारियों को ज्यादा संवेदनशील बनाएं ताकि वो हवाई यात्रियों के साथ बेहतर तरीके से संवाद कर सकें और फ्लाइट में देरी होने के बार में उन्हें लगातार सूचित करते रहें और उनको गाइड करते रहें.

  • एयरलाइंस को फ्लाइट की देरी के बारे में रियल टाइम जानकारी देनी होगी. एयरलाइंस को ये जानकारी अपनी वेबसाइट पर डालना होगा, एसएमएस, व्हाट्सएप और ई-मेल के जरिए भी रियल टाइम अपडेट देना होगा.

  • एयरलाइंस को फ्लाइट टिकटों पर नागरिक उड्डयन जरूरतों के बारे में भी रेफरेंस छापना होगा.

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