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डिजिटल मीडिया वेबसाइट न्यूजलॉन्ड्री (NewsLaundry) के सह संस्थापक अभिनंदन सेखरी को इनकम टैक्स छापे के बाद दिल्ली हाईकोर्ट (Delhi High Court) से राहत मिली है.
अभिनंदन सेखरी ने दिल्ली हाईकोर्ट से इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को निर्देश देने की अपील की थी कि उनका डाटा कहीं लीक न किया जाए. अब हाईकोर्ट ने सेखरी की इस अपील पर आईटी विभाग से सुनिश्चित करने के लिए कहा है उनके पास न्यूजलॉन्ड्री का जो डाटा है वो लीक नहीं होना चाहिए.
दरअसल, पिछले हफ्ते इनकम टैक्स विभाग के अधिकारियों ने न्यूजक्लिक और न्यूजलॉन्ड्री के ऑफिस में इनकम टैक्स में गड़बड़ी के आरोपों के बाद सर्वे किया था. इस सर्वे में उन्होंने कई अहम जानकारियां जुटा ली थी और न्यूजलॉन्ड्री के सह संस्थापक अभिनंदन सेखरी का फोन भी जब्त रखा था.
इसके बाद अभिनंदन सेखरी ने दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका डालकर अपील की थी कि आयकर अधिकारियों को डेटा लीक न करने के निर्देश दिए जाएं.
अभिनंदन सेखरी ने कहा कि ऑफिस में हाल ही में आईटी सर्वे में उन्होंने जो डेटा डाउनलोड किया था उसमें खोजी कहानियों की जानकारी हो सकती है.
जस्टिस मनमोहन और जस्टिस नवीन चावला की बेंच ने आईटी विभाग से कहा कि आपको सावधानी बरतनी होगी कि डेटा लीक न हो." कोर्ट ने टिप्पणी करते हुए कहा,
अदालत ने आईटी विभाग से आगे कहा कि, "हमने इसे चैनलों पर देखा है, जब्त किए गए लोगों के डेटा को खुले में रख दिया जाता है, ऐसा नहीं होना चाहिए."
सेखरी ने कोर्ट को बताया कि उनके राइट टू प्राइवेसी का उल्लंघन किया गया है और उनके डिवाइस से डाउनलोड किए गए निजी डेटा को हटाने की जरूरत है.
"आईटी विभाग के अधिकारियों ने सर्वे के दौरान डिवाइस से 300 जीबी डेटा लिया था. ये आईटी सर्वे के दायरे से बाहर है और डेटा में उन खोजी कहानियों की जानकारी शामिल हो सकती है जिन पर पोर्टल काम कर रहा है".
सेखरी को इस बात का डर है कि उनके डाटा का प्रयोग आने वाली किसी बड़ी खबर को गिराने के लिए किया जा सकता है. इसीलिए कोर्ट से डेटा की सुरक्षा को लेकर अपील की गई थी.
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