Home News India ममता vs CBI: फैसले से पहले कोर्ट में क्या-क्या हुआ, जानें हर बात
ममता vs CBI: फैसले से पहले कोर्ट में क्या-क्या हुआ, जानें हर बात
बंगाल में चल रहे मामले पर सुप्रीम कोर्ट में तीखी बहस
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भारत
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(फोटो:PTI)
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पश्चिम बंगाल में पिछले तीन दिनों से दिन-रात घमासान चल रहा था. मामला तब शुरू हुआ जब सीबीआई की एक टीम रविवार को चिटफंड घोटाले के सिलसिले में कोलकाता पुलिस कमिश्नर राजीव कुमार से पूछताछ करने उनके घर पहुंची. लेकिन तभी कुछ ऐसा हुआ, जिसकी चर्चा पूरे देशभर में होने लगी.
सीबीआई की टीम को हिरासत मे ले लिया गया और इसके बाद सीएम ममता बनर्जी संविधान बचाओ धरना करने बैठ गईं. मामला सुप्रीम कोर्ट गया और सुप्रीम कोर्ट ने कमिश्नर राजीव कुमार को सीबीआई के सामने पेश होने का आदेश दे दिया. इससे पहले सुप्रीम कोर्ट में सीबीआई और बंगाल सरकार की तरफ से कई दलीलें रखी गईं. पढ़िए किसने क्या कहा.
सुप्रीम कोर्ट में सीबीआई की तरफ से अटॉर्नी जनरल केके वेणुगोपाल ने बहस की और सीबीआई का पक्ष रखा. उनकी तरफ से ये दलीलें दी गईं.
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पश्चिम बंगाल सरकार की दलीलें
पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी सरकार की तरफ से वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी सुप्रीम कोर्ट में पेश हुए. उन्होंने सरकार के सभी पक्ष कोर्ट के सामने रखे. उनकी दलीलें थीं
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सीबीआई सरेंडर करने की मांग कर रही है, पूछताछ के लिए इनकार नहीं किया
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