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Mohammed Zubair: 14 दिन की न्यायिक हिरासत, सीतापुर से अब तिहाड़ जेल भेजा गया

सीतापुर जिला जेल में बंद Mohammed Zubair वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए लखीमपुर खीरी के स्थानीय कोर्ट में पेश हुए

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भारत
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<div class="paragraphs"><p>Mohammed Zubair को तिहाड़ ला रही पुलिस,खीरी कोर्ट से मिली14 दिन की न्यायिक हिरासत</p></div>
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Mohammed Zubair को तिहाड़ ला रही पुलिस,खीरी कोर्ट से मिली14 दिन की न्यायिक हिरासत

(फोटो- क्विंट)

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उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी के एक स्थानीय कोर्ट ने सोमवार, 11 जुलाई को ऑल्ट न्यूज के को-फाउंडर मोहम्मद जुबैर (Mohammed Zubair) को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया. पिछले साल सितंबर में कोर्ट के आदेश पर मोहम्मद जुबैर के खिलाफ लखीमपुर खीरी के मोहम्मदी थाने में केस दर्ज हुआ था. सुनवाई के दौरान सीतापुर जिला जेल में बंद जुबैर वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए लखीमपुर खीरी की इस स्थानीय कोर्ट में पेश हुए. इसके बाद जुबैर को सीतापुर पुलिस ने कड़ी सुरक्षा के साथ दिल्ली के तिहाड़ जेल रवाना कर दिया है.

पुलिस कस्टडी पर आपत्ति दाखिल करने के लिए 2 दिन का वक्त मिला

लखीमपुर खीरी पुलिस ने कोर्ट में एक आवेदन दायर कर मोहम्मद जुबैर से पूछताछ करने के लिए 14 दिनों की पुलिस हिरासत की मांग की थी. मोहम्मद जुबैर के वकील हरजीत सिंह ने बताया कि पुलिस कस्टडी पर आपत्ति दाखिल करने के लिए 2 दिन का वक्त मिला है. पुलिस कस्टडी की मांग पर अब 13 जुलाई को सुनवाई होगी. अभी के लिए कोर्ट ने मोहम्मद जुबैर को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है.

सुदर्शन टीवी में काम करने वाले पत्रकार आशीष कुमार कटियार की शिकायत पर लखीमपुर में केस पिछले साल सितंबर, 2021 में IPC की धारा 153A (विभिन्न समूहों के बीच दुश्मनी को बढ़ावा देना) के तहत दर्ज किया गया था.

स्थानीय पुलिस द्वारा उनकी शिकायत पर विचार नहीं करने के बाद कटियार ने FIR दर्ज करने के निर्देश की मांग करते हुए कोर्ट का रुख किया था. कोर्ट के निर्देश के बाद जुबैर के खिलाफ आईपीसी की धारा 153A के तहत FIR दर्ज की गई थी.

FIR में शिकायतकर्ता ने दावा किया था कि जुबैर ने ट्वीट कर मुसलमानों को न्यूज चैनल के खिलाफ भड़काया था तथा उस ट्वीट को हटाने में विफल रहने के लिए ट्विटर को भी मामले में एक आरोपी बनाया गया है.

धारा 153A के तहत आरोप के अलावा, धारा 153B, 505 (1) (B) और 505 (2) भी जोड़े गए है.

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तिहाड़ लाए जा रहे जुबैर 

दिल्ली पुलिस द्वारा एक मामले में जुबैर को गिरफ्तार करने के लगभग एक हफ्ते बाद, सीतापुर पुलिस ने एक स्थानीय अदालत का रुख किया और विवादस्पद हिंदू नेताओं को 'नफरत फैलाने वाला' कहने पर उनके खिलाफ खैराबाद पुलिस स्टेशन में दर्ज एक मामले में उसकी रिमांड मांगी थी. हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने 8 जुलाई को सीतापुर मामले में जुबैर को पांच दिन की अंतरिम जमानत दे दी थी.

यही कारण है कि सीतापुर पुलिस अब जुबैर को दिल्ली के तिहाड़ जेल ला रही क्योंकि अभी उन्हें सिर्फ दिल्ली में दर्ज मामले में जेल में रखा जा सकता है.

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