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25 हजार में खरीदा था सेकेंड हैंड ऑटो, कट गया 47,500 रुपये का चालान

सात दिन पहले ही खरीदा था ऑटो

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भारत
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सात दिन पहले ही खरीदा था सेकेंड हैंड ऑटो
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सात दिन पहले ही खरीदा था सेकेंड हैंड ऑटो
(फोटोः Twitter/EPS)

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मोटर व्हीकल अमेंडमेंट एक्ट 2019 लागू होने के बाद ओडिशा के भुवनेश्वर से ट्रैफिक चालान का चौंकाने वाला मामला सामने आया है. ओडिशा के भुवनेश्वर में बुधवार को एक ऑटो-रिक्शा चालक पर मोटर व्हीकल अमेंडमेंट एक्ट 2019 के तहत ट्रैफिक रूल्स का उल्लंघन करने पर 47,500 रुपये का जुर्माना लगाया गया.

रिपोर्ट्स के मुताबिक, चालान कटने के बाद ऑटो चालक ने बताया, 'मैंने 7 दिन पहले ही यह ऑटो 25 हजार में सैकेंड हैंड खरीदा था. मेरे पास सभी दस्तावेज हैं. मैं यातायात अधिकारियों को दिखा सकता हूं. लेकिन अभी मेरे पास कोई नहीं है'.

संशोधित मोटर व्हीकल एक्ट 1 सितंबर को लागू हुआ था. नए नियमों के लागू होने के बाद से अब तक का ये सबसे बड़ा जुर्माना है

ट्रैफिक रूल्स के उल्लंघन की लंबी लिस्ट

कमिश्नरेट पुलिस ने ऑटो रिक्शा चालक हरिबंधु कान्हर पर शराब पीकर गाड़ी चलाने, गाड़ी का रजिस्ट्रेशन, परमिट, पॉल्यूशन और इंश्योरेंस ना होने समेत अन्य नियमों के उल्लंघन को लेकर ये जुर्माना लगाया है. कान्हर अपना ऑटो चला रहे थे, जब भुवनेश्वर के आचार्य विहार में पुलिस ने उन्हें रोका.

ट्रैफिक पुलिस ने कुल 47,500 रुपये का जुर्माना लगाया, जिसमें अवैध ड्राइविंग लाइसेंस के लिए 5000 रुपये, शराब पीकर गाड़ी चलाने के लिए 10,000 रुपये, वायु / ध्वनि प्रदूषण का उल्लंघन करने के लिए 10,000 रुपये, परमिट की शर्तों का उल्लंघन करने के लिए 10,000 रुपये और अन्य संदर्भों में 5,000 रुपये शामिल हैं.

इसके अलावा पुलिस ने बिना रजिस्ट्रेशन के गाड़ी चलाने के लिए 5000 रुपये, इंश्योरेंस ना होने के लिए 2,000 रुपये और 500 रुपये अन्य उल्लंघन के लिए जुर्माना लगाया है.

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“हाल ही में, मैंने अपना जीवन यापन करने के लिए एक ऑटो-रिक्शा खरीदा था. लेकिन, पुलिस ने भारी जुर्माना लगाया है.मैं जुर्माना जमा नहीं कर सकता क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं हैं.”
हरिबंधु कान्हर, ऑटो चालक

गुरुग्राम में 15 हजार की स्कूटी, 23 हजार का कटा चालान

बीते मंगलवार को हरियाणा के गुरुग्राम में ट्रैफिक पुलिस ने एक स्कूटी का 23,000 रुपये का चालान काटा था. स्कूटी के मालिक दिनेश मदान का कहना था कि उनकी स्कूटी की कीमत 15000 रुपये के करीब थी, लेकिन उन्हें 23 हजार रुपये का चालान थमा दिया गया.

दिनेश मदान ने बताया, ‘मैं हेलमेट नहीं पहना हुआ था और मेरे पास रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट (RC) भी नहीं था. ट्रैफिक पुलिसकर्मी ने मुझसे स्कूटी की चाबी मांगी थी, लेकिन मैंने इनकार कर दिया था. इसके बाद उन्होंने तुरंत ही 23000 रुपये का चालान प्रिंट कर दिया और मेरा वाहन सीज कर दिया.’

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Published: 04 Sep 2019,05:08 PM IST

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