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केंद्र सरकार ने 1 जुलाई 2017 तक इनकम टैक्स रिटर्न भरने वालों के लिए पैन नंबर और आधार नंबर देना अनिवार्य कर दिया है. इसके लिए आपको पैन और आधार को लिंक कराना होगा और इसके लिए आपके पास एक दिन का वक्त ही बचा है, क्योंकि ऐसा न करने पर आपका पैन कार्ड भी रिजेक्ट हो सकता है.
इसके अलावा अब नया पैन कार्ड बनाते वक्त एप्लिकेशन फॉर्म में ही आधार नंबर का जिक्र कर देने से दोनों लिंक हो जाएंगे.
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