ADVERTISEMENTREMOVE AD

‘आधार’ हुआ बैंक खातों के लिए अनिवार्य, खाते हो जाएंगे अवैध अगर...

9 जून को सुप्रीम कोर्ट ने पैन को आधार नंबर से जोड़ने की अनिवार्यता वाले केंद्र सरकार के आदेश पर रोक लगा दी थी.

Published
story-hero-img
i
छोटा
मध्यम
बड़ा

देश में ‘आधार’ के लिए लगातार नए-नए नियम बनाए जा रहे हैं. शुक्रवार को सरकार ने बैंक खाता खोलने और 50 हजार रूपए या उससे अधिक के लेन-देन के लिए आधार नंबर होना जरूरी कर दिया है.

ADVERTISEMENTREMOVE AD

सभी वर्तमान बैंक खाताधारकों को भी 31 दिसंबर, 2017 तक आधार नंबर जमा करने को कहा गया है, ऐसा नहीं करने पर उनके खाते अवैध हो जाएंगे.

बता दें कि 9 जून को सुप्रीम कोर्ट ने पैन को आधार नंबर से जोड़ने की अनिवार्यता वाले केंद्र सरकार के आदेश पर रोक लगा दी थी. इस फैसले के बाद इनकम टैक्‍स फाइल करने के लिए आधार की अनिवार्यता खत्म हो गई थी.

इससे पहले इनकम टैक्स रिटर्न और पैन कार्ड के लिए आधार कार्ड अनिवार्य होने का नियम 1 जुलाई से लागू होने जा रहा था. साथ ही आयकर कानून के तहत आयकर रिटर्न और पैन कार्ड के लिए आधार नंबर का होना अनिवार्य किया गया था.

(क्विंट हिन्दी, हर मुद्दे पर बनता आपकी आवाज, करता है सवाल. आज ही मेंबर बनें और हमारी पत्रकारिता को आकार देने में सक्रिय भूमिका निभाएं.)

सत्ता से सच बोलने के लिए आप जैसे सहयोगियों की जरूरत होती है
मेंबर बनें
अधिक पढ़ें
×
×