देश में ‘आधार’ के लिए लगातार नए-नए नियम बनाए जा रहे हैं. शुक्रवार को सरकार ने बैंक खाता खोलने और 50 हजार रूपए या उससे अधिक के लेन-देन के लिए आधार नंबर होना जरूरी कर दिया है.
सभी वर्तमान बैंक खाताधारकों को भी 31 दिसंबर, 2017 तक आधार नंबर जमा करने को कहा गया है, ऐसा नहीं करने पर उनके खाते अवैध हो जाएंगे.
बता दें कि 9 जून को सुप्रीम कोर्ट ने पैन को आधार नंबर से जोड़ने की अनिवार्यता वाले केंद्र सरकार के आदेश पर रोक लगा दी थी. इस फैसले के बाद इनकम टैक्स फाइल करने के लिए आधार की अनिवार्यता खत्म हो गई थी.
इससे पहले इनकम टैक्स रिटर्न और पैन कार्ड के लिए आधार कार्ड अनिवार्य होने का नियम 1 जुलाई से लागू होने जा रहा था. साथ ही आयकर कानून के तहत आयकर रिटर्न और पैन कार्ड के लिए आधार नंबर का होना अनिवार्य किया गया था.
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