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SC/ST एक्ट की संवैधानिक वैधता बरकरार,FIR पर तुरंत होगी गिरफ्तारी

लोकसभा में SC-ST संशोधन विधेयक पारित कर केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलट दिया था. 

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 SC-ST एक्ट के खिलाफ दलित आंदोलन की फाइल तस्वीर
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SC-ST एक्ट के खिलाफ दलित आंदोलन की फाइल तस्वीर
(फाइल फोटो: PTI)

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SC/ST संशोधन कानून 2018 की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई. सुप्रीम कोर्ट ने एससी-एसटी संशोधन कानून को चुनौती देने वाली याचिकाओं को खारिज कर दिया है. कोर्ट ने SC / ST (अत्याचारों की रोकथाम) संशोधन अधिनियम, 2018 की संवैधानिक वैधता को बरकरार रखा है. इसका मतलब है कि अगर SC/ST एक्ट में किसी के खिलाफ मामला दर्ज किया जाता है, तो तुरंत उसकी गिरफ्तारी हो सकती है.

जस्टिस अरुण मिश्रा, जस्टिस विनीत शरण और जस्टिस रवींद्र भट्ट की पीठ ने 2-1 से फैसला सुनाया है. कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए कहा कि एससी-एसटी एक्ट के तहत केस दर्ज करने से पहले प्राथमिक जांच जरूरी नहीं है. इसमें अग्रिम जमानत का प्रावधान नहीं होगा. हालांकि अगर केस में बहुत जरूरी हो तो कोर्ट उसे रद्द कर सकता है.

बता दें कि 20 मार्च 2018 को SC/ST एक्ट के दुरुपयोग को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने इस कानून के तहत मिलने वाली शिकायत पर तुरंत एफआईआर और गिरफ्तारी पर रोक लगा दी थी. जिसके बाद देशभर में आंदोलन हुआ था, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने अपने ही फैसले को वापस ले लिया था.

सुप्रीम कोर्ट ने एस-एसटी एक्ट मामले में बिना जांच के तुरंत गिरफ्तारी न करने का फैसला सुनाया था, जिसे केंद्र सरकार ने 9 अगस्त 2018 को लोकसभा में SC-ST संशोधन विधेयक पारित कर पलट दिया था. संशोधित एक्ट के मुताबिक, इस कानून के तहत किसी मामले को दर्ज करने और गिरफ्तारी के लिए प्राथमिक जांच की जरूरत नहीं होगी.

क्या है SC-ST एक्ट?

अनुसूचित जातियों, जनजातियों के लोगों पर होने वाले अत्याचार और भेदभाव को रोकने के मकसद से अनुसूचित जाति-जनजाति अत्याचार रोकथाम अधिनियम (एससी-एसटी एक्ट) 1989 में बनाया गया था. जिसके बाद पूरे देश में इस एक्ट को लागू कर दिया गया.

इसके तहत इन लोगों को समाज में एक समान दर्जा दिलाने के कई प्रावधान किए गए. इन पर होने वाले अपराधों की सुनवाई के लिए खास व्यवस्था की गई, ताकि वो अपनी बात खुलकर रख सकें.

लेकिन इसके बढ़ते गलत इस्तेमाल को देखते हुए 20 मार्च 2018 को सुप्रीम कोर्ट के 2 जजों की बेंच ने आदेश दिया था कि एससी/एसटी एक्ट के तहत किसी भी सरकारी कर्मचारी की गिरफ्तारी अपॉइंटिंग अथॉरिटी से मंजूरी के बाद ही हो सकेगी.

इसके साथ ही कोर्ट ने आदेश दिया था कि इस एक्ट के तहत बाकी आरोपियों की गिरफ्तारी SSP रैंक की अधिकारी की मंजूरी के बाद हो सकती है. कोर्ट ने अग्रिम जमानत के प्रावधान का भी आदेश दिया था.

इस आदेश को लेकर काफी हंगामा हुआ था और कई एससी/एसटी संगठनों ने देशभर में प्रदर्शन किए थे. जिसके बाद सरकार ने कोर्ट के इस फैसले को बदलने का फैसला लिया. वहीं दूसरी ओर एक अक्टूबर 2019 को सुप्रीम कोर्ट ने SC/ST एक्ट के तहत गिरफ्तारी के प्रावधानों में ढील देने वाला अपना मार्च 2018 का आदेश वापस ले लिया था. कोर्ट ने कहा था कि SC/ST समुदाय अभी भी छुआछूत और दुर्व्यवहार और सामाजित बहिष्कार का सामना कर रहा है.

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Published: 10 Feb 2020,08:33 AM IST

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