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सुप्रीम कोर्ट ने बीजेपी नेता भूपेंद्र सिंह चुडास्मा के 2017 में गुजरात विधानसभा में निर्वाचन को खारिज किए जाने के गुजरात हाई कोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी है.
कांग्रेस उम्मीदवार अश्विन राठौड़ ने धोलका विधानसभा सीट पर बीजेपी नेता की जीत को चुनौती देते हुए याचिका दायर की थी. साल 2017 के गुजरात विधानसभा चुनाव में चुडास्मा ने 327 वोट के मामूली अंतर से जीत हासिल की थी.
राठौड़ ने दावा किया था कि तत्कालीन राजस्व मंत्री चुडास्मा के इशारे पर स्थानीय रिटर्निंग ऑफिसर, धवल जानी, ने 429 पोस्टल बैलेट पेपर को गैरकानूनी तरीके से खारिज/अवैध ठहरा दिया था.
बता दें कि गुजरात की विजय रूपाणी सरकार में चुडास्मा अभी शिक्षा, कानून और न्याय, विधायिका और संसदीय मामलों आदि विभागों के प्रभारी हैं.
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