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गुजरात (Gujarat) में एक 19 साल की युवती ने 15 साल के लड़के के साथ जबरन यौन संबंध बनाने के आरोप में 10 साल की सजा सुनाई गई है. आरोपी युवती ने पहले उस लड़के का इंदौर (Indore) से अपहरण किया और फिर उसे गुजरात ला कर उसके साथ यौन संबंध बनाए. मामले में इंदौर की अदालत ने युवती को पॉक्सो एक्ट के तहत 10 साल की सजा सुनाई है, साथ ही कोर्ट ने पीड़ित लड़के को 50 हजार रुपये की राशि दिलवाने की बात भी कही है.
पूरा मामला इंदौर के बाणगंगा पुलिस थाने का है. जहां 5 नवंबर 2018 को स्थानीय निवासी ने शिकायत दर्ज कराई थी कि 3 नवंबर 2018 की रात करीब 8 बजे उसका 15 वर्षीय बेटा खीर के लिए दूध लेने गया था, लेकिन वापस नहीं लौटा. महिला ने आशंका जाताते हुए कहा था कि कोई अज्ञात व्यक्ति उसे बहला फुसलाकर अपने साथ ले गया है.
पुलिस ने जब जांच शुरू की तो गुम हुआ लड़का गुजरात में मिला. दरअसल एक 19 वर्षीय लड़की ने 15 वर्षीय लड़के का पहले इंदौर से अपहरण किया और फिर उसे गुजरात ले गई. वहां उसने लड़के के साथ संबंध बनाए.
इंदौर की अदालत ने फैसला सुनाते हुए कहा कि, यह जरूरी नहीं कि पॉक्सो एक्ट में हमेशा पुरुष ही दोषी हो, महिला भी दोषी हो सकती है.
(अंकित परमार)
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