advertisement
हरियाणा (Haryana) सरकार ने नूंह जिले में इंटरनेट सेवाओं को अस्थाई रूप से बंद करने के आदेश जारी किए हैं. 26 फरवरी से 28 फरवरी, 2023 रात 12 बजे तक इंटरनेट सेवाएं 2G/3G/4G/CDMA/GPRS और सभी SMS सेवाओं (बल्क एसएसएम सहित, बैंकिंग व मोबाइल रिचार्ज को छोड़कर) तथा वॉइस कॉल को छोड़कर मोबाइल नेटवर्क पर दी जाने वाली सभी डोंगल सेवाएं आदि अस्थाई रूप से बंद रहेंगी.
यह आदेश दूरसंचार सेवाओं का अस्थायी निलंबन (सार्वजनिक आपातकाल या सार्वजनिक सुरक्षा) नियम, 2017 के नियम (2) के साथ पठित भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम, 1885 की धारा 5 के तहत जारी किया गया है.
सरकारी प्रवक्ता ने बताया कि नूंह में वर्तमान स्थिति के मद्देनजर सांप्रदायिक तनाव व सामाजिक शांति भंग होने की संभावना है. इसके मद्देनजर एसएमएस और विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफार्मों जैसे व्हाट्सएप, फेसबुक ट्विटर आदि के माध्यम से दुष्प्रचार और अफवाह फैल सकता है. ऐसे में सरकार ने इंटरनेट सेवाओं को 3 दिनों के लिए बंद करने का निर्णय लिया है.
उन्होंने कहा कि जो भी आदेश के उल्लंघन का दोषी पाए जायेगा उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा सकती है. स्थिति के मद्देनजर जिले के बॉडी कोठी पर रैपिड एक्शन फोर्स द्वारा फ्लैग मार्च भी किया गया.
(क्विंट हिन्दी, हर मुद्दे पर बनता आपकी आवाज, करता है सवाल. आज ही मेंबर बनें और हमारी पत्रकारिता को आकार देने में सक्रिय भूमिका निभाएं.)