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हिजाब पर फैसला सुनाने वाले कर्नाटक HC के जजों को मिली हत्या की धमकी, 2 गिरफ्तार

पुलिस ने बताया कि मामले में तमिलनाडु तौहीद जमात के तीन पदाधिकारियों पर केस दर्ज किया गया है.

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<div class="paragraphs"><p>कर्नाटक हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश&nbsp;रितु राज अवस्थी को धमकी</p></div>
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कर्नाटक हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश रितु राज अवस्थी को धमकी

फोटो : क्विंट

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कर्नाटक उच्च न्यायालय (Karnataka High Court) की मुख्य न्यायाधीश रितु राज अवस्थी और अन्य जजों को हत्या की धमकी देने का मामला सामने आया है. एक शख्स का वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आने के बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है.

मीडिया रिपोर्ट के अनुसार कोवई रहमथुल्ला को तिरुनेलवेली से गिरफ्तार किया गया, जबकि एस. जमाल मोहम्मद उस्मानी को तंजौर से हिरासत में लिया गया. दोनों की गिरफ्तारी शनिवार रात को हुई.

पुलिस ने कहा कि हिजाब विवाद पर अदालत के फैसले के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी करने के मामले में तमिलनाडु तौहीद जमात (TNTJ) के तीन पदाधिकारियों पर मामला दर्ज किया गया है.
इस संबंध में अधिवक्ता उमापति एस की ओर से शनिवार को कर्नाटक उच्च न्यायालय के रजिस्ट्रार जनरल के पास एक शिकायत दर्ज कराई गई है.

शिकायतकर्ता ने कहा कि उसे व्हाट्सएप पर एक वीडियो मिला. इस वीडियो में आरोपी मुख्य न्यायाधीश अवस्थी को धमकाते नजर आ रहा है. उस वीडियो में आरोपी की ओर से झारखंड के एक न्यायाधीश की कथित हत्या का जिक्र भी करते देखा जा सकता है. जिनकी सुबह के समय टहलते वक्त हत्या हुई थी.

शिकायतकर्ता ने कहा कि आरोपी, कर्नाटक के मुख्य न्यायाधीश को भी इसी तरह की धमकी देता नजर आ रहा है कि लोगों को पता है कि वह टहलने के लिए कहां जाते हैं. इसके अलावा वह अदालत के फैसले के बारे में बात करते हुए अभद्र भाषा का इस्तेमाल करता है.

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शिकायतकर्ता ने कहा कि वीडियो संभवत: पड़ोसी राज्य तमिलनाडु के मदुरै में शूट किया गया है. वहीं, एक अन्य अधिवक्ता सुधा कटवा ने भी कब्बन पार्क पुलिस स्टेशन में वीडियो के संबंध में शिकायत दर्ज कराई है.

बता दें, मुख्य न्यायाधीश अवस्थी, जस्टिस कृष्णा दीक्षित और जस्टिस एम जयबुन्निसा की उच्च न्यायालय की तीन सदस्यीय पीठ ने हाल ही में राज्य सरकार के उस आदेश को बरकरार रखा था, जिसमें क्लास के अंदर हिजाब पर प्रतिबंध लगाया गया था. इस फैसले में कोर्ट ने कहा था कि हिजाब, इस्लाम में एक आवश्यक प्रथा नहीं है.

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