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लॉकडाउन 4.0: UP में क्या खुला, क्या बंद? ये हैं गाइडलाइन्स
31 मई तक जारी रहेगा लॉकडाउन 4.0
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31 मई तक जारी रहेगा लॉकडाउन 4.0
(फोटो: PTI)
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उत्तर प्रदेश सरकार ने लॉकडाउन 4.0 को लेकर नए दिशा-निर्देश जारी कर दिए हैं. प्रदेश के मुख्य सचिव आरके तिवारी ने राज्य के सभी मंडलायुक्तों, जिलाधिकारियों, क्षेत्रीय, परिक्षेत्रीय और जिला पुलिस प्रमुखों को भेजे गए दिशा निर्देश में कहा है कि लॉकडाउन 31 मई तक जारी रहेगा.
इस दौरान सभी तरह की सामान्य विमान यात्राएं, मेट्रो रेल सेवाएं, स्कूल-कॉलेज, सिनेमाघर, शॉपिंग मॉल थिएटर, असेंबली हॉल, सभी पूजा स्थल आदि पहले की तरह ही बंद रहेंगे. एक सरकारी प्रेस रिलीज के मुताबिक, राज्यों की आपसी सहमति के साथ यात्री वाहनों और बसों का अंतरराज्यीय आवागमन और राज्यों की तरफ से निर्धारित किए गए यात्री वाहन और बसों के प्रदेश के अंदर आवागमन के लिए अभी अनुमति नहीं दी गई है. इसके लिए अलग से आदेश जारी किए जाएंगे.
दिशा निर्देशों में कहा गया है, ‘’ नोएडा/गाजियाबाद के एनसीआर क्षेत्र में दिल्ली से आने वाले हॉटस्पॉट एरिया के अंदर के व्यक्तियों को छोड़कर बाकी पर प्रतिबंध नहीं रहेगा, जिसके विस्तृत आदेश संबंधित जिला प्रशासन जारी करेगा.‘’
कंटेनमेंट, बफर, रेड, ग्रीन और ऑरेंज जोन का निर्धारण केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की तरफ से निर्धारित मापदंडों के मुताबिक ही किया जाएगा. कंटेनमेंट जोन के बाहर सभी तरह की औद्योगिक गतिविधियों की इजाजत होगी, लेकिन इनमें मास्क पहनने और सामाजिक दूरी के नियमों का पालन करना होगा.
दिशा निर्देशों में और क्या-क्या कहा गया है
सभी बाजारों को इस तरह खोला जाएगा कि हर दिन अलग-अलग बाजार खुले और सोशल डिस्टेंसिंग और बाकी सभी प्रकार के निर्देशों का पालन सुनिश्चित हो.
मुख्य सब्जी मंडी अब सुबह 4 बजे से 7 बजे तक खुलेगी. फल और सब्जी मंडियों को बड़े और खुले स्थानों पर स्थापित कर सुबह 8 बजे से शाम 6 बजे तक आम लोगों के लिए खोला जा सकेगा. शहरी क्षेत्र में कोई भी साप्ताहिक मंडी नहीं लगेगी, जबकि ग्रामीण इलाकों में सामाजिक दूरी के साथ साप्ताहिक मंडी लगाने की इजाजत होगी.
मिठाई की दुकानें भी खोलने की इजाजत दी जाएगी, लेकिन उन पर सिर्फ बिक्री का काम होगा. वहां बैठकर खाने की अनुमति नहीं होगी.
बारात घर खोले जाएंगे लेकिन शादी से पहले पूर्व अनुमति लेना जरूरी होगा शादी में 20 लोगों से ज्यादा को शामिल होने की इजाजत नहीं दी जाएगी.
प्रिंटिंग प्रेस और ड्राई क्लीनर क्लीनिंग की दुकानें खोलने की भी इजाजत होगी.
नर्सिंग होम और निजी अस्पतालों को इमरजेंसी और जरूरी ऑपरेशन करने के लिए स्वास्थ्य विभाग की अनुमति और सभी सुरक्षा उपकरण और प्रशिक्षण के बाद ही खोलने की इजाजत दी जाएगी.
राज्य के अंदर और उसके बाहर चिकित्सा व्यवसायियों, नर्स और पैरामेडिकल स्टाफ, सफाई कर्मी और एम्बुलेंस को बिना किसी रोक-टोक के आवागमन की इजाजत होगी.
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इसके अलावा शाम 7 बजे से सुबह 7 बजे तक (जरूरी गतिविधियों को छोड़कर) किसी भी व्यक्ति, वाहन आदि के आवागमन पर रोक रहेगी.