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बेंगलुरु में OLA कैब बैन, RTO ने छह महीने के लिए रद्द किया लाइसेंस

लाइसेंस की शर्तों का उल्लंघन करने के लिए लगाया गया है यह बैन 

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बेंगलुरु में ओला कैब पर लगा अगले छह महीने के लिए बैन
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बेंगलुरु में ओला कैब पर लगा अगले छह महीने के लिए बैन
(फोटो: रॉयटर्स)

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ऐप बेस्ड कैब कंपनी ओला को बेंगलुरु के ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट ने छह महीने के लिए बैन कर दिया है. यह बैन लाइसेंस की शर्तों का उल्लंघन करने के लिए लगाया गया है. इसके बाद अब अगले छह महीनों के लिए बेंगलुरु में ओला कैब का ऑपरेशन बंद हो जाएगा.

इस आदेश के बाद ओला, शहर में कार, ऑटो और बाइक समेत किसी भी वाहन के लिए अपनी सेवा नहीं चला सकती है.

ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट की बड़ी कार्रवाई

बेंगलुरु में बाइक टैक्सियों का संचालन करने वाली ओला और अन्य टैक्सी कंपनियों पर ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट ने कार्रवाई की है. बीते फरवरी में, ट्रांसपोर्ट अधिकारियों ने अवैध रूप से संचालन के लिए ऐसी 500 बाइक टैक्सियों को जब्त किया था. बाइक टैक्सी एग्रीगेटर ओला और रैपिडो को तुरंत सेवाएं बंद करने के लिए कहा गया है.

तीन दिन के भीतर पेश करना होगा लाइसेंस

खबरों के मुताबिक यह आदेश 18 मार्च को जारी किया गया था, लेकिन इसे ओला को शुक्रवार को सूचित किया गया है. इस आदेश मिलने के तीन दिनों के भीतर ही उन्हें अपना लाइसेंस आरटीओ के सामने पेश करना होगा. फिलहाल शुक्रवार से ओला पर बुकिंग अवैध है.

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कर्नाटक में गैरकानूनी है बाइक टैक्सियों का इस्तेमाल

शहर में ओला कंपनी के गैरकानूनी बाइक और टैक्सियों के इस्तेमाल किये जाने से, कर्नाटक ऑन डिमांड ट्रांसपोर्टेशन टेक्नोलॉजी एग्रीगेटर्स रूल्स 2016 के मुताबिक यह बैन लगाया गया है. इस बैन से टैक्सी सेवाओं के व्यापार को नुकसान पहुंचने की आशंका है.

फिलहाल कर्नाटक में बाइक टैक्सियां का इस्तेमाल गैरकानूनी है. प्रदेश में इस प्रकार की सेवा के लिए कोई उचित पालिसी नहीं होने के कारण इसका विरोध ओला टैक्सी फॉर स्योर और उबर ड्राइवर्स एसोसिएशन कर रही हैं.

ओला पर पहले भी हो चुकी है कार्रवाई

आधिकारिक नोटिस में कहा गया है कि कंपनी ने आरटीओ के नोटिस का जवाब संतोषजनक नहीं दिया था उसके बाद ही निलंबन आदेश आया है. इस साल की शुरुआत में, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के अधिकारियों ने कई बाइकें जब्त की थीं जो ओला के लिए बाइक टैक्सी के रूप में चल रही थीं. अधिकारियों ने मामले की जांच की और ट्रांसपोर्ट कमिश्नर को इस संबंध में एक रिपोर्ट सौंपी.

कर्नाटक ऑन डिमांड ट्रांसपोर्टेशन टेक्नोलॉजी एग्रीगेटर्स रूल्स 2016 की धारा 11 (1) के मुताबिक ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट, नियमों के उल्लंघन होने की स्थिति में लाइसेंस रद्द करने का निर्णय ले सकता है.

बैन को ओला ने बताया दुर्भाग्यपूर्ण

बैन के नोटिफिकेशन को ओला ने दुर्भाग्यपूर्ण बताया है. साथ ही जारी अपने बयान में कहा है कि वह कर्नाटक में अपने ड्राइवर-पार्टनर्स और कर्नाटक के लाखों ओला उपयोगकर्ताओं के लिए समाधान खोजने के लिए इन समस्याओं को सीधे संबोधित करने के अवसर का इंतजार कर रहा है.

ओला के बयान में कहा गया है कि वह अधिकारियों के साथ मिलकर काम कर रहा है और लगातार अपना सहयोग इस मामले में दे रहा है. साथ ही वह सम्बंधित मंत्रालय के साथ भी लगातार संपर्क में है.

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Published: 22 Mar 2019,10:26 PM IST

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