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Pakistan: 'डेथ ओवर' में पहुंचा इमरान खान का गेम, आज SC की पिच पर क्या-क्या हुआ ?

Pakistan का सुप्रीम कोर्ट आज शाम 7:30 बजे देगा अपना फैसला, कोर्ट में शाहबाज शरीफ-बिलावल भुट्टो ने भी रखा अपना पक्ष

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दुनिया
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<div class="paragraphs"><p>पाकिस्तान राजनीतिक संकट</p></div>
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पाकिस्तान राजनीतिक संकट

फोटोः क्विंट

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कभी पाकिस्तान (Pakistan) को अपनी कप्तानी में विश्वकप जिताने वाले इमरान खान (Imran Khan) के लिए राजनीति के पिच पर 'डेथ ओवर' की घड़ी आ गयी है. पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट ने इमरान खान के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव को खारिज करने और नेशनल असेंबली को भंग करने से जुड़े मामले पर अपना निर्णय आज शाम 7:30 (पाकिस्तान के समयानुसार) देने जा रहा है. मामले की सुनवाई चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल की अध्यक्षता में सुप्रीम कोर्ट की 5 सदस्यीय पीठ कर रही है. आइये आपको बताते हैं कि आज इस मामले की सुनवाई के दौरान क्या-क्या हुआ.

"नेशनल असेंबली फिर से बहाल होनी चाहिए': शाहबाज शरीफ 

Geo न्यूज की रिपोर्ट के अनुसार सुप्रीम कोर्ट में आज जब नेशनल असेंबली में विपक्ष के नेता शाहबाज शरीफ को बुलाया गया, तो उन्होंने कहा कि अगर अदालत स्वीकार करती है कि डिप्टी स्पीकर का फैसला "गलत" था, तो उसे संसद को फिर से बहाल करना चाहिए.

शाहबाज शरीफ ने आगे कहा कि अगर डिप्टी स्पीकर का कदम असंवैधानिक था तो पीएम इमरान खान की सलाह पर राष्ट्रपति आरिफ अल्वी द्वारा लिए गए फैसले भी "महत्वहीन" हैं.

"सुप्रीम कोर्ट के डिप्टी स्पीकर के फैसले को खारिज करने के बाद पीएम इमरान खान के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव अपने आप बहाल हो जाएगा"
सुप्रीम कोर्ट में शाहबाज शरीफ

पाकिस्तानी मीडिया की रिपोर्ट के अनुसार पीठ ने बिलावल भुट्टो को भी अपना पक्ष रखने के लिए आगे बुलाया था. इस दौरान पीठ ने कहा कि बिलावल भुट्टो आप अकेले हैं जो इस मौके पर खुश दिखाई दे रहे हैं.

प्रस्ताव पेश करते समय ही खारिज हो गया था- अटॉर्नी जनरल

पीएमएल-एन के वकील और पाकिस्तान के अटॉर्नी जनरल (एजीपी) खालिद जावेद खान ने दलील रखते हुए दावा किया कि 28 मार्च को इमरान खान के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव को तभी "खारिज" कर दिया गया था जब प्रस्ताव पेश करने की अनुमति दी गई थी.

चूंकि विपक्ष के पास 28 मार्च को प्रस्ताव पेश करने के पक्ष में 161 सदस्य थे, इसलिए अटॉर्नी जनरल ने तर्क दिया कि अविश्वास प्रस्ताव तभी विफल हो गया था.

जस्टिस अख्तर ने इसपर जवाब देते हुए कहा कि इस तर्क के अनुसार तो अगर 172 सांसदों (बहुमत का आंकड़ा) ने प्रस्ताव को मंजूरी दे दी होती तो प्रधानमंत्री को उसी दिन बाहर हो जाते।इस पर अटॉर्नी जनरल ने कहा कि प्रस्ताव पर अंतिम वोट से पहले संविधान तीन से सात दिनों का समय प्रधानमंत्री को नाराज सांसदों को मनाने के लिए देता है.

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SC परिसर में सुरक्षा बढ़ी

सुप्रीम कोर्ट के आने वाले फैसले को देखते हुए SC के परिसर में सुरक्षा बढ़ा दी गई है. पाकिस्तानी मीडिया के कवरेज के अनुसार सुप्रीम कोर्ट के बाहर दंगारोधी कमांडो तैनात दिखाई दे रहे हैं.

मालूम हो कि सुनवाई के बीच पाकिस्तान के चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल ने कहा कि यह स्पष्ट है कि कासिम खान सूरी का 3 अप्रैल का फैसला गलत था. इसके बाद इस बात कि सम्भवना बढ़ गयी कि फैसला इमरान खान के खिलाफ जायेगा. ऐसी स्थिति में भीड़ के द्वारा किसी भी तरफ की अव्यवस्था या हिंसा को रखने के लिए सुरक्षा बढ़ाने का फैसला लिया गया.

पाकिस्तान के चुनाव आयोग ने बताया है कि अक्टूबर के पहले आम चुनाव कराना संभव नहीं होगा.

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