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भारत (India) में अगर आप कार (Car) रखते हैं और अपने कार के रजिस्ट्रेशन नंबर को बदलना चाहते हैं, तो क्या ऐसा करना मुमकिन है? ये सवाल शायद आपके भी दिमाग में आता हो.
अगर नंबर बदल सकते हैं तो कैसे और किन परिस्थितियों में बदल सकते हैं? इसके लिए आपको कितना भुगतान करना होगा? आपके इन सभी सवालों के जवाब हम आपको देने जा रहे हैं.
क्या आप अपनी कार का नंबर बदल सकते हैं?
प्राप्त जानकारी के अनुसार इसका जवाब हां भी है और नहीं भी. मामले को और उलझाए बिना आपको बताते हैं कि आप केवल कुछ विशेष परिस्थितियों में ही अपनी कार का नंबर बदलवा सकते हैं.
यानी मन चाहे बिना किसी वजह के आप अपनी कार का नंबर नहीं बदलवा सकते, लेकिन हां कुछ परिस्थितियों में ऐसा संभव है. किन विशेष परिस्थितियों में ऐसा संभव है हम आपको एक-एक कर बताते हैं.
राज्य बदलते समय कैसे बदलें गाड़ी का नंबर?
भारत में सबसे ज्यादा गाड़ियों का नंबर राज्य बदलने की परिस्थितियों में ही बदला जाता है. यानी अगर आप रहने के लिए एक राज्य से दूसरे राज्य अपनी कार के साथ प्रवास करते हैं और लंबे समय तक वहीं रहने की योजना बना रहे हैं तो आपको अपनी गाड़ी का नंबर बदलने की अनुमति मिल सकती है.
इसके लिए नियम ये है की अगर आप अपने वाहन को अलग-अलग राज्यों में उपयोग करने का इरादा रखते हैं तो आपको अपनी गाड़ी की मौजूदा रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट (RC) को नई आरसी जारी करने वाले नए आरटीओ को सरेंडर करना होगा. आरटीओ की मौजूदगी में आपके वाहन का इंस्पेक्शन किया जाएगा उस वक्त गाड़ी के मालिक का भी वहां मौजूद होना जरुरी है.
आपसे राज्य के अनुरूप प्रोसेसिंग फीस ली जाएगी इसके साथ ही आपको वेरिफिकेशन के लिए गाड़ी के सभी दस्तावेज दिखाने होंगे. इसके बाद उस राज्य के आरटीओ यह मेंशन करते हुए एक एनओसी (NOC) जारी करेंगे कि प्रोसेसिंग शुल्क का भुगतान करने के बाद आप पर कोई ओवरड्यू नहीं है.
जिसके बाद आप आगे नए आरटीओ में एनओसी ले सकते हैं और अपने वाहन को एक नए पंजीकरण नंबर पर पंजीकृत करवा सकते हैं.
अपने ही राज्य में रहकर क्या नंबर बदलवा सकते हैं?
सेम स्टेट या यूं कहे जिस राज्य में आपकी गाड़ी रजिस्टर्ड है आप उसी राज्य के किसी भी आरटीओ ऑफिस से अपनी गाड़ी का नंबर नहीं बदलवा सकते. इसकी अनुमति नहीं है.
लेकिन इसके साथ ही कुछ राज्यों में वाहन के रजिस्ट्रेशन की अवधि खत्म हो जाने के बाद अब उसको रद्द कराकर गाड़ी का नया रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं.
ऐसी परिस्थिति में जानकारों के अनुसार कुछ राज्य आपको नया नंबर चुनने के अनुमति देते हैं. लेकिन इन राज्यों में भी पुराना रजिस्ट्रेशन खत्म होने तक आप अपने वाहन का नंबर नहीं बदल सकते हैं.
नए रजिस्ट्रेशन के लिए किन दस्तावेजों की पड़ेगी जरूरत?
ओरिजिनल पिछला पंजीकरण प्रमाण पत्र
फॉर्म 28 की तीन कॉपी या पिछले राज्य के आरटीओ द्वारा जारी एनओसी.
फॉर्म 20 जो मोटर वाहन के पंजीकरण के लिए आवेदन है.
फॉर्म 27 जो मोटर वाहन के लिए एक नए रजिस्ट्रेशन मार्क के असाइनमेंट के लिए आवेदन है.
एड्रेस प्रूफ की अटेस्टेड कॉपी.
वैध बीमा की वेरिफाइड कॉपी.
प्रदूषण नियंत्रण प्रमाणपत्र की वेरिफाइड कॉपी.
पैन कार्ड या फॉर्म 60 और 61 की कॉपी.
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