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द ऑनरेबल जज साहब,
"सर मैं वकील तो नहीं हूं, न ही कानून का ABCD पढ़ा है, लेकिन फिल्मों में देखा है कि कानून सबकी सुनता है. एक कहावत सुनी है कि एक बेगुनाह को बचाने के लिए चाहे 10 गुनहगार बच जाएं लेकिन एक बेगुनाह को सजा नहीं मिलनी चाहिए. मैं बेगुनाह हूं, लेकिन कई महीनों से जेल में हूं."
सफेद पन्ने पर नीले रंग की रौशनाई से एक स्केच पेंटिंग बनी हुई थी, स्केच के जरिए किसी का धुंधला चेहरा दिख रहा था. जैसे कोई अनजान चेहरा हो. बहुत साफ नहीं था कि किसका स्केच है, कौन है. लेकिन पन्ने के ऊपरी हिस्से में अंग्रेजी में लिखा था 'Delhi Riots 2020' यानी 'दिल्ली दंगा 2020'. पन्ने की निचले हिस्से पर लिखा था 'Big Turn of My Life'. अगले पन्ने पर जज साहब के नाम चिट्ठी थी, जिसका जिक्र ऊपर किया गया है.
दिल्ली दंगे के आरोप में दो साल से जेल में बंद मोहम्मद सलीम खान कभी जज को चिट्ठी लिखते हैं तो कभी अपने परिवार को. जेल में रहते हुए उन्होंने सैकड़ों पन्नों पर अपनी जिंदगी का दर्द उकेर दिया है. सलीम खान की पत्नी शबीना खान इन्हीं पन्नों को समेटते हुए कहती हैं- मेरे शौहर सलीम खान बेगुनाह हैं.
सलीम के तीन बच्चे हैं. 23 साल की साएमा सबसे बड़ी हैं और डेंटल सर्जरी में ग्रैजुएशन कर रही हैं. साएमा बताती हैं,
बता दें कि हिंसा के बाद 25 फरवरी, 5 मार्च और 6 मार्च को दिल्ली पुलिस द्वारा दर्ज की गई तीन एफआईआर में सलीम खान को एक आरोपी के रूप में नामित किया गया था. इनमें से दो प्राथमिकी में आपराधिक साजिश, गैर इरादतन हत्या, और स्वेच्छा से चोट पहुंचाने सहित दंडात्मक आरोप हैं, साथ ही आर्मस एक्ट के तहत भी आरोप हैं. सलीम खान के खिलाफ एफआईआर में UAPA की धारा 13, 16, 17, 18, आर्म्स एक्ट की धारा 25 और 27 और सार्वजनिक नुकसान की रोकथाम संपत्ति अधिनियम, 1984 की धारा 3 और 4 सहित कड़े आरोप शामिल हैं.
साएमा कहती हैं कि हिंसा के बाद मेरे पापा के पास जांच अधिकारी गुरमीत जी का कॉल आता है. उन्होंने पापा को दो-तीन बार थाने बुलाया और पापा ने जांच में सहयोग किया. साएमा कहती हैं, "ऐसा नहीं था कि पापा ने टाल दिया हो या डर गए हों. पापा का कहना था कि मैंने कुछ किया ही नहीं है और अच्छी बात है कि मैं किसी वैध काम में मदद कर रहा हूं. लेकिन 11 मार्च को पुलिस की तरफ से एक चिट्ठी आई उसके बाद पापा को गिरफ्तार कर लिया गया."
सलीम खान की पत्नी शबीना खान कहती हैं कि गिरफ्तारी के तीन महीने तक कोई जानकारी नहीं थी कि वो कहां हैं, पुलिस ने उन्हें कहां रखा है. ये कहते हुए शबीना रोने लगती हैं. फिर साएमा बताती हैं कि तीन महीने के बाद पापा का एक बार कॉल आया और जिंदगी में पहली बार वो हमारे सामने रोने लगे. फिर लोधी कॉलोनी पुलिस स्टेशन में हमें अपने पापा से मिलने का मौका मिला.
सलीम खान के वकील मुजीबुर्रहमान कहते हैं कि जिस FIR 59 में सलीम खान का नाम है, पुलिस ने उसकी चार्जशीट को इतने ज्यादा पन्नों में लिखा है कि वकीलों की टीम को उन्हें पढ़ने में वक्त लगेगा. हमें हर पन्ने को पढ़ना होता है, पता नहीं कहां पर हमारे काम की चीज निकलकर आ जाए. बहुत ज्यादा वक्त लगने वाला उसे बनाया गया है. और यही तो है कि ज्यादा से ज्यादा वक्त जेल में रखना है. आज जेल में रखना अपने आप में सजा है, भले ही आप कल बरी हो जाओ लेकिन आपको सजा मिल गई चाहे आपने वो गुनाह किया हो या नहीं.
बता दें कि मोहम्मद सलीम खान की जमानत याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट में 23 मई को सुनवाई हुई थी. दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार और पुलिस को नोटिस जारी किया है. अब दिल्ली हाई कोर्ट 20 जुलाई को मामले की अगली सुनवाई करेगा.
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