कोयला घोटाला केस में दिल्ली की सीबीआई कोर्ट ने झारखंड के पूर्व सीएम मधु कोड़ा को दोषी करार दिया है. कोर्ट ने कोड़ा को भ्रष्टाचार और आपराधिक साजिश रचने का दोषी पाया है. सीबीआई कोर्ट गुरुवार को इस मामले में दोषी मधु कोड़ा को सजा सुनाएगी.
सीबीआई कोर्ट ने झारखंड में राजहरा नॉर्थ कोयला ब्लॉक को कोलकाता की विनी आयरन एंड स्टील उद्योग लिमिटेड (वीआईएसयूएल) को आवंटित करने में कथित अनियमिताओं से संबंधित मामले में अपना फैसला सुनाया है.
कोड़ा के अलावा ये ठहराए गए दोषी
कोर्ट ने झारखंड के पूर्व सीएम मधु कोड़ा के अलावा पूर्व कोयला सचिव एचसी गुप्ता, झारखंड के पूर्व मुख्य सचिव अशोक कुमार बासु के अलावा एक अन्य को आपराधिक साजिश रचने का दोषी पाया है.
खदान आवंटन में धांधली का मामला
पूर्व सीएम मधु कोड़ा, एचसी गुप्ता और कोलकाता की कंपनी विनी आयरन एंड स्टील उद्योग लिमिटेड (VISUL) के अलावा झारखंड के पूर्व मुख्य सचिव एके बसु के अलावा एक अन्य को कोयला खदान के आवंटन में धांधली के लिए दोषी ठहराया गया था. इन पर आरोप था कि इन्होंने झारखंड में स्थित राजहरा नॉर्थ कोल ब्लॉक को विनी आयरन एंड स्टील उद्योग लिमिटेड को आवंटित करने में नियमों का पालन नहीं किया.
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