राजस्थान के बाड़मेर जिले में संतों की एक सभा में अपनी भड़काऊ टिप्पणी को लेकर कथित तौर पर शत्रुता को बढ़ावा देने और धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के आरोप (Baba Ramdev Hate Speech) में योग गुरु रामदेव के खिलाफ रविवार को एक प्राथमिकी दर्ज की गई. न्यूज एजेंसी पीटीआई के अनुसार एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि स्थानीय निवासी पठाई खान की शिकायत के आधार पर चौहटन पुलिस थाने में FIR दर्ज की गयी.
IPC की धारा 153A ,295A और 298 के तहत मामला दर्ज
चौहटन थाने के SHO भूतराम के अनुसार बाबा रामदेव पर IPC की धारा 153A (धर्म, जाति, जन्म स्थान, निवास के आधार पर विभिन्न समूहों के बीच शत्रुता को बढ़ावा देना),295A (जानबूझकर और दुर्भावनापूर्ण कार्य, जिसका उद्देश्य किसी भी वर्ग के धर्म या धार्मिक विश्वासों का अपमान करके उसकी धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुँचाना है) और 298 (जानबूझकर किसी व्यक्ति की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के इरादे से बोलना, शब्द, आदि) के तहत मामला दर्ज किया गया है.
योग गुरु रामदेव पर क्या आरोप है?
2 फरवरी को संतों की सभा में, रामदेव ने हिंदू धर्म की इस्लाम और ईसाई धर्म से तुलना करते हुए मुसलमानों पर आतंक का सहारा लेने और हिंदू महिलाओं का अपहरण करने का आरोप लगाया था. उन्होंने आरोप लगाया कि दोनों धर्मों पर धर्मांतरण का जुनून सवार है, जबकि हिंदू धर्म अपने अनुयायियों को अच्छा करना सिखाता है.
वायरल वीडियो में बाबा रामदेव को कहते सुना गया कि "अब कोई मुसलमान से पूछे कि आपका धर्म क्या कहता है. वह कहेगा कि बस पांच बार नमाज पढ़ो फिर जो मन में आए वह करो. चाहे हिंदुओं की लड़कियों को उठाकर लाओ... चाहे जो भी पाप करना है करो. वो इस्लाम का मतलब नमाज समझते हैं. बहुत पाप करते हैं हमारे बहुत से मुस्लिम भाई."
बता दें कि बाबा रामदेव अपने विवादित बयानों के लिए कई बार खबरों में आये हैं. कभी महिलाओं के कपड़े, कभी राहुल गांधी के हनीमून पर- बाबा रामदेव के ऐसे 5 विवादित बयान पढ़ने के लिए नीचे दिए लिंक पर क्लिक करें.
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