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ज्ञानवापी में पूजा की मांग वाली याचिका के खिलाफ मुस्लिम पक्ष की याचिका खारिज

Gyanvapi Masjid Case: हाई कोर्ट के फैसला के बाद इस मामले पर वाराणसी की स्थानीय अदालत में सुनवाई जारी रहेगी.

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Gyanvapi Masjid Case: इलाहाबाद हाई कोर्ट ने बुधवार, 31 मई को वाराणसी में ज्ञानवापी मस्जिद के अंदर पूजा करने के अधिकार की मांग करने वाली याचिका को चुनौती देने वाली अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी की याचिका खारिज कर दी है. हाई कोर्ट के इस फैसला के बाद इस मामले पर वाराणसी की स्थानीय अदालत में सुनवाई जारी रहेगी.

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बता दें कि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बहस पूरी होने के बाद कोर्ट ने 23 दिसंबर 2022 को फैसला सुरक्षित रख लिया था. अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी ने हिंदू पक्ष के उपासकों के मुकदमे की विचारणीयता को चुनौती दी थी.

अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी ने तर्क दिया था कि हिन्दू पक्ष की याचिका 1991 के पूजा स्थल अधिनियम और 1995 के केंद्रीय वक्फ अधिनियम के तहत विचारणीय नहीं है.

इससे पहले मुस्लिम पक्ष की चुनौती को वाराणसी के जिला न्यायाधीश ने खारिज कर दिया था. इसी फैसले के खिलाफ अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी हाई कोर्ट पहुंची थी.

गौरतलब है कि यह विवाद अप्रैल 2021 से अदालतों में है, जब वाराणसी की अदालत ने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) को मस्जिद परिसर का व्यापक सर्वे करने का निर्देश दिया था.

यह निर्देश ज्ञानवापी मस्जिद स्थल पर मंदिर के दावे और पूजा की मांग के जवाब में था. इसके बाद इस सर्वे को अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी और उत्तर प्रदेश सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड द्वारा चुनौती दी गई थी. सितंबर 2021 में, हाई कोर्ट ने वाराणसी अदालत के आदेश पर रोक लगा दी, और चल रही सुनवाई के दौरान इस रोक को कई बार बढ़ाया गया.

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