कांग्रेस नेता राहुल गांधी (Rahul Gandhi) को उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh) की सुल्तानपुर (Sultanpur) की एमपी एमएलए कोर्ट ने मानहानि मामले में अब 6 जनवरी के लिए समन जारी किया है. दरअसल, राहुल गांधी को शनिवार, 16 दिसंबर को हाजिर होना था लेकिन वे पेश नहीं हुए. जिसके बाद अदालत ने उन्हें 6 जनवरी के लिए समन जारी किया है.
राहुल गांधी ने 2018 में केंद्रीय मंत्री अमित शाह के खिलाफ कथित तौर पर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी. इसको लेकर हनुमानगंज निवासी बीजेपी नेता विजय मिश्र ने कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के खिलाफ 4 अगस्त 2018 को मानहानि का मुकदमा दायर किया था.
मिश्र के वकील संतोष पांडेय के मुताबिक, बेंगलुरु में एक प्रेस कान्फ्रेंस में कर्नाटक विधानसभा के दौरान केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह के खिलाफ राहुल गांधी ने आपत्तिजनक टिप्पणी की थी जिसके बाद उनके खिलाफ मानहानि का मामला दायर हुआ है. आरोप है कि हत्या का अभियुक्त बताते हुए अमित शाह की मानहानि की गई थी, जिससे विजय मिश्र की भावनाएं आहत हुईं हैं.
विजय मिश्र के अधिवक्ता संतोष पाण्डेय ने बताया कि अब राहुल गांधी के पास केवल और केवल दो ही विकल्प हैं. एक तो वे यहां पर आ कर जमानत करवा सकते हैं, इसके अलावा उन्हें इस कोर्ट के आदेश को सेशन कोर्ट में चुनौती देनी होगी.
क्या है मामला?
कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में एक प्रेस कान्फ्रेंस में तत्कालीन बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह के खिलाफ राहुल गांधी पर अभद्र टिप्पणी के आरोप लगे, उन्होंने अमित शाह को हत्या का अभियुक्त बताया था, जिसके बाद काफी विवाद हुआ था. इस केस में बीजेपी नेता विजय मिश्र ने गांधी के खिलाफ मानहानि का मामला दर्ज किया है.
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