वाराणसी के ज्ञानवापी मस्जिद (Gyanvapi Masjid) में सोमवार को सर्वे काम खत्म हो गया है. हिंदू पक्षकार ने मस्जिद परिसर में शिवलिंग मिलने का दावा किया है. वहीं मुस्लिम पक्ष ने हिंदू पक्ष के दावों को सिरे से खारिज कर दिया है. अंजुमन इंतजामिया कमेटी के संयुक्त सचिव एसएम यासीन ने कहा की वादी पक्ष जिसे शिवलिंग कह रहा है, वह वास्तव में फव्वारे का टुकड़ा है. गौरतलब है कि कोर्ट ने शिवलिंग के दावे के बाद जिला प्रशासन को ज्ञानवापी मस्जिद परिसर के उस हिस्से को सील करने का निर्देश दिया है.
मुस्लिम पक्ष ने हिंदू पक्ष के दावों को नकारा
अंजुमन इंतजामिया कमेटी के संयुक्त सचिव ने हिंदू पक्ष पर भ्रम फैलाने का आरोप लगाया है. उन्होंने कहा कि वादी पक्ष जिसे शिवलिंग कह रहा है, वह वास्तव में फव्वारे का टुकड़ा है. वजू वाले स्थान पर जहां भी पानी की व्यवस्था होती है वहां फव्वारा लगाने से पानी की सफाई होती है और पानी ठंडा रहता है.
इसके साथ ही उन्होंने कहा कि वादी पक्ष ने जो अर्जी अदालत में दी थी उसकी नोटिस भी हमें सर्व नहीं की गई. अदालत ने एक पक्षीय फैसला सुनाया है.
एसएम यासीन ने आगे कहा कि द सेंट्रल बार वाराणसी ने सोमवार को बुद्ध पूर्णिमा की वजह से आज किसी प्रकार का कोई आर्डर पास नहीं करने का आग्रह किया गया था. लेकिन कोर्ट ने इसे नहीं माना.
बाबा मिल गए- सोहनलाल आर्य
ज्ञानवापी मस्जिद प्रकरण में वादी लक्ष्मी देवी के पति सोहन लाल आर्य ने मीडिया से बातचीत में कहा कि "बाबा मिल गए है". इसके साथ ही उन्होंने कहा कि "जिन खोजा तिन पाइया, गहरे पानी पैठ. हम हर्षित हैं, मंदिर समाज हर्षित है, हिंदू समाज हर्षित है."
इसके साथ ही उन्नहोंने कहा कि "श्रृंगार गौरी के पश्चिमी दीवार की ओर 15 फीट ऊंचा मलवा है. इसकी लंबाई 75 फीट और चौड़ाई 24 फीट है. इसकी खुदाई के लिए अदालत से अर्जी लगाएंगे. ताकि पाषाण काल की मूर्तियों के साक्ष्य मिल सकें."
वहीं वकील शिवम गौड़ ने कहा किसी के कुछ भी कहने से फर्क नहीं पड़ता है. अदालत में पेश की जाने वाली रिपोर्ट ही तथ्यात्मक मानी जाएगी. इसके लिए मंगलवार का समय तय है. हालांकि, समय की बाध्यता नहीं है.
सबकी अपनी-अपनी दलीलें- अभय नाथ यादव
वहीं मुस्लिम पक्ष के अधिवक्ता अभय नाथ यादव ने कहा कि "वादी लक्ष्मी देवी के पति सोहनलाल आर्य ने जो भी कहा है यह उनके निजी विचार हैं. वह कुछ भी कहें, कोर्ट कमिश्नर अपना बयान अदालत में मंगलवार को सौंपेंगे. वह अभी इस बारे में कोई बात नहीं कर सकते.
एडवोकेट यादव ने साफ कहा कि सबकी अपनी-अपनी दलीलें हैं, उसके लिए कोई किसी को रोका नहीं जा सकता है. मस्जिद के लिए उनका पक्ष मजबूत है, अदालत उस पर गौर करेगी.
कोर्ट ने परिसर को सील करने का आदेश दिया
शिवलिंग मिलने के दावे के बाद कोर्ट ने जिला प्रशासन को शिवलिंग की सुरक्षा करने के आदेश दिए हैं. कोर्ट ने पूरे स्थल को सील करने का आदेश दिया है. दावा है कि जिस तालाब में वजू करते थे उस तालाब में ही शिवलिंग मिला है. आदेश के बाद ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में CRPF की तैनाती होगी.
स्वामी जितेंद्रनानाद सरस्वती की मांग
अखिल भारतीय संत समिति के महासचिव स्वामी जितेंद्रनानाद सरस्वती ने उत्तर प्रदेश सरकार से मांग करते हुए कहा कि जिस हौदे से शिवलिंग मिला है, वहां पर गैर हिंदुओं का जाना तत्काल प्रभाव से बंद कराया जाए.
इसके साथ ही उन्होंने कहा कि यह स्वयंभू शिवलिंग है, यहां गैर हिंदुओं के जाने से हमारी आस्था को चोट पहुंचेगा. जब तक आर्कलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं करती है तब तक वहां गैर हिंदुओं के प्रवेश पर रोक लगनी चाहिए.
इसके साथ ही उन्होंने उत्तर प्रदेश सरकार से स्पेशल प्रोविजन एक्ट 1991 को हिंदुओं के लिए वापस लेकर स्वयंभू बाबा काशी विश्वनाथ के मुक्ति का मार्ग प्रशस्त करने की मांग की है.
इनपुट- चंदन पांडेय
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