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मुंबई क्रूज ड्रग्स पार्टी मामले में गिरफ्तार आर्यन खान (Aryan Khan) और अन्य आरोपियों को बॉम्बे हाई कोर्ट से जमानत (Bail) मिल गई है. जमानत अर्जी पर लगातार तीसरे दिन बॉम्बे हाईकोर्ट में सुनवाई हुई. 26 -27 अक्टूबर को तीनों आरोपी- आर्यन खान, अरबाज मर्चेंट और मुनमुन धमेचा के वकीलों ने अपना पक्ष रखा जबकि 28 अक्टूबर की सुनवाई के दौरान नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (NCB) की ओर से एडिशनल सॉलिसिटर जनरल अनिल सिंह ने दलील पेश की.
एएसजी अनिल सिंह ने जस्टिस नितिन साम्ब्रे के सामने कहा कि, अरबाज मर्चेंट आर्यन खान का बचपन का दोस्त है. भले ही आप (ड्रग्स के) साथ नहीं पकडे गए हैं, लेकिन आप साजिश का हिस्सा हैं, तो आप कानून की एक ही धारा के तहत दंडनीय होंगे."
एएसजी अनिल सिंह ने कोर्ट में कहा कि “आरोपी नंबर 2 (अरबाज मर्चेंट) उसका (आर्यन खान का) बचपन का दोस्त है. उन्हें (क्रूज पर) एक ही कमरे में रहना था. मेरे विद्वान मित्र मिस्टर (मुकुल) रोहतगी का तर्क है कि कोई टेस्ट नहीं किया गया. मेरा तर्क यह है कि हमने उन्हें ड्रग्स लेने से पहले ही पकड़ लिया. तो टेस्ट का सवाल कहां है?”
उन्होंने कहा कि "आर्यन खान को पता था कि अरबाज के पास (चरस) था. चरस स्मोक करने के लिए था और यह दोनों के उपयोग के लिए था, हालांकि यह अरबाज के पास से मिला था."
इस पर एएसजी अनिल सिंह ने कहा कि “मैं वॉट्सएप चैट के आधार पर कह रहा हूं. इससे पता चलता है कि उसने कमर्शियल मात्रा की डील का प्रयास किया था. इतना ही नहीं, जब उन्हें जहाज पर पकड़ा गया, तो सभी आठों के पास ड्रग्स मिले. यह संयोग नहीं हो सकता. यदि आप ड्रग्स की मात्रा और प्रकृति को देखें तो यह संयोग नहीं हो सकता.”
एएसजी ने कहा कि यह एक रंगीन पार्टी थी. 2 अक्टूबर का दिन था. कम से कम उन्हें इस दिन तो यह छोड़ देना चाहिए था जो कि एक ड्राई डे है.
हाई कोर्ट के सामने आर्यन खान का पक्ष भारत के पूर्व अटॉर्नी जनरल मुकुल रोहतगी ने 26 और 27 अक्टूबर को अपनी दलील पूरी की थी. उन्होंने जस्टिस नितिन साम्ब्रे की सिंगल बेंच से कहा कि अरेस्ट मेमो आर्यन खान की गिरफ्तारी के लिए सच्चा और सही आधार नहीं देता है.
मुकुल रोहतगी ने HC से कहा कि रिमांड एप्लीकेशन भ्रामक था क्योंकि इसमें अनुमान लगाया गया था कि आर्यन खान से बड़ी मात्रा में ड्रग्स बरामद किया गया. उन्होंने कहा कि "रिमांड एप्लीकेशन में सच्चे और सही तथ्यों का उल्लेख होना चाहिए."
अरबाज मर्चेंट की ओर से पेश वरिष्ठ वकील अमित देसाई ने 27 अक्टूबर को कहा कि क्रूज पार्टी को लेकर कोई 'साजिश' नहीं है. तीनों आरोपी- आर्यन, अरबाज और मुनमुन को अलग-अलग गिरफ्तार किया गया था और उस समय उनपर साजिश का आरोप नहीं लगाया गया था.
अमित देसाई ने दलील दी कि ड्रग्स कंज्यूम करने का इरादा लागू नहीं होता "क्योंकि कोई मेडिकल टेस्ट नहीं किया गया था.
क्रूज पार्टी मामले में गिरफ्तार मुनमुन धमेचा की ओर से पेश हुए वकील अली काशिफ खान देशमुख ने तर्क दिया कि "मुझे (मुनमुन) क्रूज पर आमंत्रित किया गया था."
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