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आर्यन खान को बेल, HC में वकीलों ने क्या दलीलें दीं, NCB ने क्या कहा?-पूरा ब्योरा

मुंबई ड्रग्स मामले में Aryan Khan को आखिरकार बड़ी राहत, बॉम्बे हाईकोर्ट ने आर्यन को जमानत दी

ऋत्विक भालेकर
सितारे
Updated:
<div class="paragraphs"><p><a href="https://hindi.thequint.com/entertainment/celebs/aryan-khan-gets-bail-in-mumbai-drugs-case-by-bombay-high-court">Aryan Khan</a> को मिली जमानत, आज हाईकोर्ट में NCB ने दीं कौन से दलील?</p></div>
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Aryan Khan को मिली जमानत, आज हाईकोर्ट में NCB ने दीं कौन से दलील?

(फोटो: PTI)

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मुंबई क्रूज ड्रग्स पार्टी मामले में गिरफ्तार आर्यन खान (Aryan Khan) और अन्य आरोपियों को बॉम्बे हाई कोर्ट से जमानत (Bail) मिल गई है. जमानत अर्जी पर लगातार तीसरे दिन बॉम्बे हाईकोर्ट में सुनवाई हुई. 26 -27 अक्टूबर को तीनों आरोपी- आर्यन खान, अरबाज मर्चेंट और मुनमुन धमेचा के वकीलों ने अपना पक्ष रखा जबकि 28 अक्टूबर की सुनवाई के दौरान नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (NCB) की ओर से एडिशनल सॉलिसिटर जनरल अनिल सिंह ने दलील पेश की.

एएसजी अनिल सिंह ने जस्टिस नितिन साम्ब्रे के सामने कहा कि, अरबाज मर्चेंट आर्यन खान का बचपन का दोस्त है. भले ही आप (ड्रग्स के) साथ नहीं पकडे गए हैं, लेकिन आप साजिश का हिस्सा हैं, तो आप कानून की एक ही धारा के तहत दंडनीय होंगे."

गौरतलब है कि आर्यन खान को बुधवार, 27 अक्टूबर को जमानत नहीं मिली थी. अधिवक्ता अमित देसाई, मुकुल रोहतगी और अली काशिफ खान देशमुख ने आरोपियों की ओर से दलीलें रखी थीं.

NCB की ओर से बहस करते हुए एएसजी अनिल सिंह ने क्या कहा?

एएसजी अनिल सिंह ने कोर्ट में कहा कि “आरोपी नंबर 2 (अरबाज मर्चेंट) उसका (आर्यन खान का) बचपन का दोस्त है. उन्हें (क्रूज पर) एक ही कमरे में रहना था. मेरे विद्वान मित्र मिस्टर (मुकुल) रोहतगी का तर्क है कि कोई टेस्ट नहीं किया गया. मेरा तर्क यह है कि हमने उन्हें ड्रग्स लेने से पहले ही पकड़ लिया. तो टेस्ट का सवाल कहां है?”

“प्रावधान अपराध करने के प्रयास का उल्लेख करते हैं. भले ही आपने कोई अपराध न किया हो लेकिन प्रयास किया हो तो वह अपने आप में एक अपराध है. भले ही आप ड्रग्स के साथ नहीं पाए जाते हैं, लेकिन आप साजिश का हिस्सा हैं, आप उसी तरह के दंड के लिए उत्तरदायी होंगे जैसे किसी व्यक्ति के पास कमर्शियल मात्रा में प्रतिबंधित पदार्थ (ड्रग्स ) पाए जाते हैं.”
एएसजी अनिल सिंह

उन्होंने कहा कि "आर्यन खान को पता था कि अरबाज के पास (चरस) था. चरस स्मोक करने के लिए था और यह दोनों के उपयोग के लिए था, हालांकि यह अरबाज के पास से मिला था."

फिर जस्टिस नितिन साम्ब्रे की कोर्ट ने एएसजी अनिल सिंह से सवाल किया कि आप किस आधार पर दावा कर रहे हैं कि आर्यन खान ने कमर्शियल मात्रा की डील की है?”

इस पर एएसजी अनिल सिंह ने कहा कि “मैं वॉट्सएप चैट के आधार पर कह रहा हूं. इससे पता चलता है कि उसने कमर्शियल मात्रा की डील का प्रयास किया था. इतना ही नहीं, जब उन्हें जहाज पर पकड़ा गया, तो सभी आठों के पास ड्रग्स मिले. यह संयोग नहीं हो सकता. यदि आप ड्रग्स की मात्रा और प्रकृति को देखें तो यह संयोग नहीं हो सकता.”

एएसजी ने कहा कि यह एक रंगीन पार्टी थी. 2 अक्टूबर का दिन था. कम से कम उन्हें इस दिन तो यह छोड़ देना चाहिए था जो कि एक ड्राई डे है.

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आर्यन खान के वकील मुकुल रोहतगी ने क्या कहा ?

हाई कोर्ट के सामने आर्यन खान का पक्ष भारत के पूर्व अटॉर्नी जनरल मुकुल रोहतगी ने 26 और 27 अक्टूबर को अपनी दलील पूरी की थी. उन्होंने जस्टिस नितिन साम्ब्रे की सिंगल बेंच से कहा कि अरेस्ट मेमो आर्यन खान की गिरफ्तारी के लिए सच्चा और सही आधार नहीं देता है.

"संविधान का आर्टिकल 22 CRPC की धारा 50 से अधिक महत्वपूर्ण है. इसमें कहा गया है कि किसी को गिरफ्तारी के आधार के बारे में सूचित किए बिना नहीं रखा जाना चाहिए और व्यक्ति को अपनी पसंद के वकील से परामर्श करने का अधिकार होगा."

मुकुल रोहतगी ने HC से कहा कि रिमांड एप्लीकेशन भ्रामक था क्योंकि इसमें अनुमान लगाया गया था कि आर्यन खान से बड़ी मात्रा में ड्रग्स बरामद किया गया. उन्होंने कहा कि "रिमांड एप्लीकेशन में सच्चे और सही तथ्यों का उल्लेख होना चाहिए."

अरबाज मर्चेंट के वकील अमित देसाई ने क्या कहा ?

अरबाज मर्चेंट की ओर से पेश वरिष्ठ वकील अमित देसाई ने 27 अक्टूबर को कहा कि क्रूज पार्टी को लेकर कोई 'साजिश' नहीं है. तीनों आरोपी- आर्यन, अरबाज और मुनमुन को अलग-अलग गिरफ्तार किया गया था और उस समय उनपर साजिश का आरोप नहीं लगाया गया था.

अरबाज मर्चेंट की गिरफ्तारी को अवैध बताते हुए उन्होंने कहा कि " जब कथित अपराध एक साल से कम समय के लिए दंडनीय हो तब CRPC की धारा 41A के तहत एक नोटिस जारी किया जाना चाहिए था और जिसमें उन्हें जांच में शामिल होने के लिए कहा जाना चाहिए था"

अमित देसाई ने दलील दी कि ड्रग्स कंज्यूम करने का इरादा लागू नहीं होता "क्योंकि कोई मेडिकल टेस्ट नहीं किया गया था.

मुनमुन धमेचा के वकील अली काशिफ खान ने HC में क्या कहा ?

क्रूज पार्टी मामले में गिरफ्तार मुनमुन धमेचा की ओर से पेश हुए वकील अली काशिफ खान देशमुख ने तर्क दिया कि "मुझे (मुनमुन) क्रूज पर आमंत्रित किया गया था."

मेरे खिलाफ अरेस्ट मेमो बनाया गया, लेकिन मुझे दोषी ठहराने के लिए कोई सबूत नहीं है. मैं 28 वर्षीय महिला हूं जो फैशन उद्योग में अपने फ्यूचर के लिए यहां आई थी. मेरा अन्य आरोपियों से कोई संबंध नहीं है. बस मैं उस कमरे में मौजूद थी जहां ड्रग्स मिले थें."

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Published: 28 Oct 2021,05:51 PM IST

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