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अमेरिकी सरकार ने खालिस्तानी चरमपंथी गुरपतवंत सिंह पन्नू पर हत्या के असफल प्रयास में हत्या के आरोप में चेक जेल में बंद भारतीय नागरिक निखिल गुप्ता को "आरोप से संबंधित दस्तावेज" देने पर आपत्ति जताई है और कहा है कि वह न्यूयॉर्क की अदालत में उनकी पेशी और मामले में दोषारोपण के बाद ही जानकारी प्रदान करेगी.
52 वर्षीय गुप्ता पर सरकारी वकील ने पिछले साल नवंबर में खालिस्तानी अलगाववादी गुरपतवंत सिंह पन्नू को अमेरिकी धरती पर मारने की नाकाम साजिश में एक भारतीय सरकारी कर्मचारी के साथ काम करने का आरोप लगाया था. पन्नू के पास दोहरी अमेरिकी और कनाडाई नागरिकता है
इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के अनुसार, गुप्ता के वकील ने 4 जनवरी को न्यूयॉर्क के दक्षिणी जिले के अमेरिकी जिला न्यायालय में आरोप से "संबंधित दस्तावेज" प्रदान करने का सरकारी वकील को निर्देश देने का अनुरोध किया था.
अमेरिकी जिला न्यायाधीश विक्टर मारेरो ने 8 जनवरी को गुप्ता के वकील द्वारा दायर प्रस्ताव का जवाब देने के लिए सरकार को तीन दिन का समय दिया था.
सरकार ने बुधवार (10 जनवरी) को जिला अदालत में दायर अपने जवाब में कहा कि दस्तावेज मांगने वाले गुप्ता के प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया जाना चाहिए.
उन्होंने कहा कि आपराधिक प्रक्रिया के संघीय नियमों के अनुरूप, "सरकार इस जिले में प्रतिवादी की उपस्थिति और इस मामले पर दोषारोपण पर तुरंत "संबंधित दस्तावेज" प्रस्तुत करने के लिए तैयार है. हालांकि, इससे पहले, प्रतिवादी दस्तावेज' का हकदार नहीं है, और वह न्यायालय द्वारा यह आदेश देने के लिए कोई अच्छा कारण नहीं बताता है."
सरकार की प्रतिक्रिया में, अमेरिकी अटॉर्नी डेमियन विलियम्स ने कहा कि गुप्ता ने इस समय आरोप से "संबंधित दस्तावेज" प्रदान के लिए कोई कानूनी अधिकार या औचित्य के बारे में नहीं बताया है.
न्यूयॉर्क में गुप्ता के वकील जेफ चाब्रोवे ने अपने प्रस्ताव में कहा है कि प्रत्यर्पण कार्यवाही में प्राग में गुप्ता का प्रतिनिधित्व करने वाले वकील का कहना है कि "अमेरिकी अभियोग के अलावा उन्हें किसी भी प्रकार का कोई सबूत या दस्तावेज नहीं दिया गया है."
चाब्रोवे के प्रस्ताव में कहा गया है, "एक आदेश आरोपों के दस्तावेज प्रदान करने के लिए यहां विशेष रूप से मौजूद है" क्योंकि गुप्ता से "उनके आपराधिक मामले में उनका प्रतिनिधित्व करने वाले वकील की उपस्थिति के बिना अमेरिकी अधिकारियों द्वारा बार-बार पूछताछ की जा रही है.
प्रस्ताव में कहा गया:
गुप्ता के प्रस्ताव में कहा गया है कि प्राग की एक नगरपालिका अदालत ने शुरू में प्रत्यर्पण की सिफारिश की है, "लेकिन किसी भी अंतिम प्रत्यर्पण आदेश जारी होने से पहले न्यायिक समीक्षा की कई परतें बाकी हैं."
इसमें कहा गया है कि अंतरिम में, चाब्रोवे ने अमेरिकी अटॉर्नी के कार्यालय से शुरू में आरोपों का सबूत देने के लिए कहा, लेकिन न्यूयॉर्क के दक्षिणी जिले के अमेरिकी अटॉर्नी ने "ऐसा करने से इनकार कर दिया.
सरकार ने अपने प्रस्ताव में गुप्ता के इस दावे को खारिज कर दिया कि उनके आपराधिक मामले में उनका प्रतिनिधित्व करने वाले वकील की उपस्थिति के बिना अमेरिकी अधिकारियों द्वारा उनसे बार-बार पूछताछ की गई है.
सरकार ने कहा कि दूसरी बैठक चेक गणराज्य में गुप्ता के वकील की मौजूदगी में हुई और जब उन्होंने साक्षात्कार देने से इनकार कर दिया, तो बैठक समाप्त हो गई.
जानकारी के अनुसार, आरोपों की जांच के लिए भारत पहले ही एक जांच समिति गठित कर चुका है.
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