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हिजाब विवाद:सोमवार से खुलेंगे उडुपी के स्कूल,200 मीटर के दायरे में धारा 144 लागू

Karnataka Hijab row: यह आदेश 14 फरवरी को सुबह छह बजे से 19 फरवरी की शाम छह बजे तक प्रभावी रहेगा।

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<div class="paragraphs"><p>हिजाब विवाद</p></div>
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हिजाब विवाद

फोटो- ऑल्टर्ड बाय क्विंट

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कर्नाटक में हिजाब विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है, दिन-प्रतिदिन बढ़ते इस विवाद की वजह से उडुपी जिले के सभी स्कलों के आसपास धारा 144 लागू कर दी गई है. जिले के हाई स्कूलों के आसपास 200 मीटर के दायरे में धारा 144 सोमवार 14 फरवरी से लागू होगी और 19 फरवरी को शाम 6 बजे तक लागू रहेगी.

गौरतलब है कि देश-विदेश में तूल पकड़ता हिजाब विवाद उडुपी से ही शुरू हुआ था. जब कुछ छात्राएं कॉलेज में हिजाब पहन कर आईं तो उन्हें क्लास में नहीं घुसने दिया गया. जिसके बाद से हिजाब विवाद ने तूल पकड़ लिया और धीर-धीरे आक्रामक रूप लेने लगा. अब ये विवाद सड़कों तक सीमित न रहकर अदालत तक पहुंच गया है.

इससे पहले मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने गुरुवार को ऐलान किया था कि राज्य में बढ़ते तनाव के बीच 10वीं क्लास तक के स्कूल सोमवार को फिर से खुलेंगे.

"मैं सभी से एक साथ काम करने और कॉलेजों में शांति बनाए रखने की अपील करता हूं. कक्षा 10वीं तक के स्कूल सोमवार से फिर खुलेंगे."
एएनआई के अनुसार कर्नाटक के मुख्यमंत्री

बता दें कि कर्नाटक में हिजाब मामले पर कर्नाटक हाईकोर्ट ने अंतिम फैसला आने तक सभी स्कूल कॉलेजों में धार्मिक कपड़े पहनने पर पाबंदी लगा दी थी जिसे सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है.

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