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कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने शुक्रवार (22 दिसंबर) को घोषणा की कि राज्य सरकार प्रदेश में स्कूलों और कॉलेजों में हिजाब (Hijab) पर प्रतिबंध लगाने वाले आदेश को वापस ले लेगी. उन्होंने कहा, "कपड़ों का चयन करना व्यक्ति का अपना विशेषाधिकार है."
मुख्यमंत्री ने कहा कि उन्होंने अधिकारियों को 2022 में पिछली बीजेपी सरकार द्वारा लाए गए कुछ मुस्लिम महिलाओं द्वारा सिर के चारों ओर लपेटे जाने वाले हिजाब पर प्रतिबंध लगाने वाले आदेश को वापस लेने का निर्देश दिया है.
सीएम ने कहा, "पीएम मोदी का 'सब का साथ, सबका विकास' झूठा है. बीजेपी लोगों और समाज को कपड़े, पहनावे और जाति के आधार पर बांट रही है."
सीएम सिद्दारमैया ने मैसूरू में एक सभा को संबोधित करते हुए कहा कि पहनावा और खान-पान आपकी चिंता का विषय है. मैं तुम्हें क्यों परेशान करूं? आप जो भी ड्रेस पहनना चाहें पहन लें. तुम जो चाहो खाओ. अपनी पसंद का खाना खाना आपका अधिकार है. मैं जो भी खाऊंगा वो मेरा अधिकार है.
वहीं, कर्नाटक सरकार के इस फैसले से राज्य में एक नया राजनीतिक विवाद शुरू होने की संभावना है, क्योंकि बीजेपी ने स्पष्ट कर दिया है कि वह हिजाब प्रतिबंध को रद्द करने के किसी भी कदम का विरोध करेगी.
इससे पहले पिछली बीजेपी सरकार ने स्कूल के साथ-साथ प्री-यूनिवर्सिटी (कक्षा 11 और 12) कॉलेज की छात्राओं के हिजाब पहनने पर भी प्रतिबंध लगा दिया था. इस कदम पर छात्रों ने हाईकोर्ट में सवाल उठाया था और कोर्ट ने सरकार के फैसले को बरकरार रखा था. मामला फिलहाल सुप्रीम कोर्ट में है.
इस मुद्दे ने राज्य भर में समाज, विशेषकर छात्रों को सांप्रदायिक आधार पर विभाजित कर दिया था और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी यह खबर बनी थी. कांग्रेस ने विधानसभा चुनाव के दौरान घोषणा की थी कि वह सत्ता में आने पर हिजाब पर प्रतिबंध हटा देगी. सीएम सिद्दारमैया ने यह भी कहा कि अमीर और ताकतवर अभी भी बेखौफ होकर काम कर रहे हैं.
सीएम ने कहा कि वे इस भ्रम में हैं कि पैसे से पुलिस बल खरीदा जा सकता है और इसकी अनुमति नहीं दी जानी चाहिए. कानून-व्यवस्था अच्छी होने पर ही अर्थव्यवस्था विकसित हो सकती है. सभी अधिकारियों को यह समझना चाहिए कि जनता हमारी मालिक है.
उन्होंने सुझाव दिया कि यदि खुफिया विभाग सक्रिय हो तो अपराध होने से पहले ही रोका जा सकता है. पुलिस अधिकारियों की जानकारी के बिना कोई भी अवैध गतिविधि नहीं हो सकती. पुलिस को थाने में बैठकर लिखना नहीं चाहिए, बल्कि मौके पर जाना चाहिए.
उन्होंने कहा कि उनकी सरकार ने ऐसे कार्यक्रमों की योजना बनाई है जिससे सभी जातियों और धर्मों के लोगों के साथ-साथ सभी पार्टियों को भी फायदा होगा.
28 दिसंबर 2021: उडुपी सरकारी पीयू कॉलेज में छह लड़कियों को कक्षा में हिजाब पहनने की अनुमति नहीं दी गई.
1 जनवरी 2022: इस उडुपी कॉलेज की छह लड़कियों ने कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया (CFI) द्वारा तटीय शहर में आयोजित एक संवाददाता सम्मेलन में भाग लिया और कॉलेज अधिकारियों द्वारा हेडस्कार्फ पहनकर कक्षाओं में प्रवेश से इनकार करने के विरोध में प्रदर्शन किया.
5 फरवरी 2022: लड़कियों ने राहत की मांग करते हुए कर्नाटक हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया और सरकारी आदेश को रद्द करने की मांग की, जिसमें छात्रों को शांति, सद्भाव और सार्वजनिक व्यवस्था को बिगाड़ने वाले कपड़े पहनने से रोका गया था.
8 फरवरी 2022: कर्नाटक के कई हिस्सों में हिजाब पहनने का समर्थन करने वाले छात्रों बनाम इसके खिलाफ छात्रों के बीच तनाव, विरोध प्रदर्शन की सूचना मिली. विजयपुरा, चिक्कबल्लापुर, चिक्कमगलुरु और हावेरी जिलों में छात्रों के हिजाब या भगवा स्कार्फ पहनकर कॉलेजों में आने की कई घटनाएं सामने आईं.
विरोध प्रदर्शन जारी रहा क्योंकि कुछ हिंदू छात्र भगवा शॉल पहनकर आए और मामला राज्य के अन्य हिस्सों में फैल गया, जबकि सरकार ने एक समान मानदंड पर जोर दिया. परिसरों में पथराव की घटनाओं, पुलिस द्वारा बल प्रयोग के कारण 'संघर्ष जैसी' स्थितियां देखी जा रही हैं.
8 फरवरी 2022: कर्नाटक सरकार ने राज्य भर के शैक्षणिक संस्थानों के लिए तीन दिन की छुट्टी की घोषणा की.
9 फरवरी 2022: कर्नाटक हाईकोर्ट की फुल बेंच का गठन किया गया, जिसमें मुख्य न्यायाधीश रितु राज अवस्थी, न्यायमूर्ति कृष्णा एस दीक्षित और न्यायमूर्ति जेएम खाजी शामिल हैं.
9 फरवरी 2022: राज्य भर में पांच लोगों को शांति और सद्भाव भंग करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया, मुख्य रूप से शिवमोग्गा और बागलकोट जिलों में.
10 फरवरी 2022: कर्नाटक हाईकोर्ट ने एक अंतरिम आदेश दिया और अंतिम आदेश आने तक छात्रों को कक्षा के भीतर भगवा शॉल, हिजाब, धार्मिक झंडे या ऐसा कुछ पहनने से रोक दिया.
22 फरवरी 2022: कर्नाटक के प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा विभाग ने हाईकोर्ट के अंतरिम आदेश का हवाला देते हुए स्कूलों और कॉलेजों को परिसर के अंदर महिला छात्रों के लिए हिजाब हटाने के लिए अलग बाड़े बनाने को कहा.
23 फरवरी 2022: अपने 10 फरवरी के आदेश के मौखिक स्पष्टीकरण में, हाईकोर्ट का कहना है कि धार्मिक पोशाक पहनने पर प्रतिबंध केवल राज्य के कॉलेजों पर लागू होगा जहां वर्दी निर्धारित है. इस संबंध में कोई लिखित स्पष्टीकरण जारी नहीं किया गया है. हाईकोर्ट ने मौखिक रूप से फिर से स्पष्ट किया कि उसका 10 फरवरी का आदेश केवल छात्रों पर लागू होगा, शिक्षकों पर नहीं.
25 फरवरी 2022: मुख्य न्यायाधीश रितु राज अवस्थी, न्यायमूर्ति कृष्णा एस दीक्षित और न्यायमूर्ति जैबुन्निसा मोहिदीन खाजी की पूर्ण पीठ ने उडुपी जिले के सरकारी प्री-यूनिवर्सिटी कॉलेजों की मुस्लिम लड़कियों द्वारा दायर याचिकाओं के एक बैच पर फैसला सुरक्षित रखा.
14 मार्च 2022: कर्नाटक के कुछ हिस्सों में आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के तहत निषेधाज्ञा लागू की गई. बेंगलुरु में, पुलिस आयुक्त कमल पंत ने 15 से 21 मार्च तक सार्वजनिक स्थानों पर सभी सभाओं, विरोध प्रदर्शनों और समारोहों पर रोक लगाने के आदेश जारी किए हैं.
15 मार्च 2022: कर्नाटक हाईकोर्ट ने हिजाब पर प्रतिबंध को बरकरार रखा और राज्य में शैक्षणिक संस्थानों में हेडस्कार्फ़ पर प्रतिबंध को चुनौती देने वाली विभिन्न याचिकाओं को खारिज कर दिया. हाई कोर्ट का कहना है कि हिजाब पहनना इस्लाम की अनिवार्य धार्मिक प्रथा नहीं है.
इसके तुरंत बाद, उडुपी के छह मुस्लिम छात्रों ने हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती दी और सुप्रीम कोर्ट का रुख किया. मुस्लिम छात्रा निबा नाज की ओर से विशेष अनुमति याचिका दायर की गई थी.
याचिकाकर्ताओं ने प्रस्तुत किया कि हाईकोर्ट इस बात पर ध्यान देने में विफल रहा कि कर्नाटक शिक्षा अधिनियम छात्रों द्वारा पहनी जाने वाली किसी भी अनिवार्य वर्दी का प्रावधान नहीं करता है और हिजाब पहनने का अधिकार निजता के अधिकार के दायरे में आता है.
जुलाई, 2022: सुप्रीम कोर्ट हिजाब बैन को लेकर कर्नाटक हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ दायर याचिकाओं पर सुनवाई के लिए राजी हो गया.
सितंबर, 2022: पीठ के समक्ष 10 दिनों की बहस के बाद, 22 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक के स्कूलों में हिजाब पहनने पर प्रतिबंध को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया.
याचिकाकर्ताओं की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता राजीव धवन, कपिल सिब्बल, सलमान खुर्शीद, देवदत्त कामत और संजय हेगड़े सहित 20 से अधिक वकीलों ने दलीलें पेश कीं.
अक्टूबर, 2022: सुप्रीम कोर्ट की दो-न्यायाधीशों की पीठ ने गुरुवार, 13 अक्टूबर को इस मुद्दे पर खंडित फैसला सुनाया. दो पीठासीन न्यायाधीश, जस्टिस हेमंत गुप्ता और सुधांशु धूलिया, एक समझौते पर नहीं आ सके.
न्यायमूर्ति हेमंत गुप्ता ने कर्नाटक हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती देने वाली याचिकाओं को खारिज कर दिया और राज्य में शैक्षणिक संस्थानों में हिजाब पर प्रतिबंध को बरकरार रखा, जबकि न्यायमूर्ति धूलिया ने कहा, "हिजाब पहनना पसंद का मामला है".
मामला अब भारत के मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) को भेजा गया है और शीर्ष अदालत इस पर भी विचार करेगी कि क्या मामले को नौ न्यायाधीशों की पीठ को भेजा जाना चाहिए.
जून 2023: कांग्रेस सरकार के सत्ता में आने के बाद, कर्नाटक के मंत्री प्रियांक खड़गे ने NDTV से कहा कि BJP सरकार द्वारा लाया गया "कोई भी कानून" जिसे "प्रतिगामी" माना जाएगा, उसे नई राज्य सरकार द्वारा निरस्त कर दिया जाएगा. नेता ने हिजाब प्रतिबंध और विवादास्पद गोहत्या विरोधी विधेयक की ओर इशारा करते हुए कहा, "कोई भी प्रतिगामी नीति जो आर्थिक रूप से कर्नाटक के विकास में बाधा डालती है और राज्य को पीछे ले जाएगी, उसकी समीक्षा की जाएगी और यदि आवश्यक हुआ तो उसे निरस्त कर दिया जाएगा."
(इनपुट-इंडिया टुडे, आईएएनएस, इंडियन एक्सप्रेस और एनडीटीवी)
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