Home Created by potrace 1.16, written by Peter Selinger 2001-2019News Created by potrace 1.16, written by Peter Selinger 2001-2019India Created by potrace 1.16, written by Peter Selinger 2001-2019प्रज्वल रेवन्ना केस में गिरफ्तार BJP नेता देवराजे गौड़ा कौन हैं, उनपर क्या आरोप?

प्रज्वल रेवन्ना केस में गिरफ्तार BJP नेता देवराजे गौड़ा कौन हैं, उनपर क्या आरोप?

Devaraje Gowda: एक महिला की शिकायत पर हासन के होलेनरासिपुरा शहर में यौन उत्पीड़न के लिए बीजेपी नेता के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है

क्विंट हिंदी
भारत
Published:
<div class="paragraphs"><p>BJP नेता देवराजे गौड़ा कौन हैं</p></div>
i

BJP नेता देवराजे गौड़ा कौन हैं

(फाइल फोटो: देवराजे गौड़ा/फेसबुक)

advertisement

Prajwal Revanna Case: कर्नाटक की हासन सीट से जेडीएस सांसद प्रज्वल रेवन्ना पर लगे यौन शोषण के मामले में पुलिस ने शुक्रवार, 10 मई को बीजेपी नेता और वकील जी देवराजे गौड़ा का गिरफ्तार कर लिया. गौड़ा को कथित तौर पर एक पेन ड्राइव में स्पष्ट वीडियो लीक करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है. हसन पुलिस से मिली सूचना के बाद उसे चित्रदुर्ग जिले के गुलिहाल टोल गेट पर पकड़ा गया है.

देवराजे गौड़ा कौन हैं?

पेशे से वकील, गौड़ा ने दावा किया था कि उन्होंने पिछले साल प्रज्वल रेवन्ना द्वारा कई महिलाओं के कथित यौन शोषण के बारे में बीजेपी नेतृत्व को सचेत किया था. हालांकि, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि वीडियो पर उन्हें पत्र भेजने का गौड़ा का दावा पूरी तरह से गलत है.

रेवन्ना पूर्व प्रधान मंत्री और जेडीएस के संरक्षक एचडी देवेगौड़ा के पोते हैं, और हासन से बीजेपी-जेडीएस के लोकसभा चुनाव के उम्मीदवार हैं. मौजूदा लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने जेडीएस के साथ गठबंधन किया है.

गौड़ा ने 2023 के कर्नाटक विधानसभा चुनाव में प्रज्वल के पिता और होलेनरसिपुरा विधायक एचडी रेवन्ना के खिलाफ चुनाव लड़ा था.

गौड़ा पर क्या आरोप हैं?

एक महिला की शिकायत पर हासन के होलेनरासिपुरा शहर में यौन उत्पीड़न के लिए बीजेपी नेता के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है, जिसने आरोप लगाया था कि गौड़ा और अन्य लोगों ने उसे शारीरिक रूप से परेशान किया और धमकी दी थी.

गौड़ा पर आईपीसी की धारा 354 (ए), 354 सी, 448, 504, 506, 34 और सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2008 की धारा 66 (ई) के तहत मामला दर्ज किया गया है.

पुलिस की एफआईआर के अनुसार, यह 4 फरवरी को होलेनारसीपुरा में पीड़िता के घर पर हुए अपराध के लिए 1 अप्रैल को दर्ज की गई थी. एफआईआर में देवराजे गौड़ा के अलावा तीन अन्य लोगों को भी इस मामले में नामित किया गया है.

प्रज्वल रेवन्ना मामले की जांच राज्य पुलिस की एक विशेष जांच टीम (एसआईटी) द्वारा की जा रही है. उनके खिलाफ तीन एफआईआर दर्ज की गई हैं, जिनमें बलात्कार, छेड़छाड़, धमकी, ब्लैकमेलिंग और धमकी जारी करने जैसे आरोप हैं.

(क्विंट हिन्दी, हर मुद्दे पर बनता आपकी आवाज, करता है सवाल. आज ही मेंबर बनें और हमारी पत्रकारिता को आकार देने में सक्रिय भूमिका निभाएं.)

Published: undefined

ADVERTISEMENT
SCROLL FOR NEXT