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आरजेडी सुप्रीमो और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद समेत 16 लोगों को सीबीआई की स्पेशल कोर्ट चारा घोटाले से संबंधित एक मामले में गुरुवार को सजा सुनाएगी. सभी को चारा घोटाले के देवघर कोषागार से अवैध निकासी के मामले में सीबीआई कोर्ट ने 23 दिसंबर 2017 को दोषी करार दिया था. इसके बाद से लालू यादव बिरसा सेंट्रल जेल में है और उन्हें कैदी नंबर 3351 मिला हुआ है.
अधिवक्ता विन्देश्वरी प्रसाद के निधन के कारण लालू यादव पर फैसला टल गया है. उनकी सजा का ऐलान कल होगा.
लालू यादव समेत अन्य सभी दोषी सजा सुनने रांची की विशेष सीबीआई अदालत में पहुंच गए हैं. सुरक्षा घेरे में लालू को कोर्ट रूम ले जाया गया.
लालू यादव के छोटे बेटे और बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव, आरजेडी के सीनियर नेता रघुवंश प्रसाद सिंह और आरजेडी प्रवक्ता मनोज झा को अदालत की अवमानना का दोषी पाया गया है. कोर्ट ने इन तीनों के खिलाफ समन जारी किया है और 23 जनवरी को अदालत में पेश होने का आदेश दिया है.
सजा के ऐलान के दौरान कोर्ट में पेश रहने के लिए लालू यादव बिरसा मुंडा जेल से अदालत के लिए रवाना हो गए.
यह मामला देवघर के जिला कोषागार से फर्जी तरीके से 84.5 लाख रुपये निकालने से जुड़ा हुआ है. इस पूरे मामले में कुल 34 आरोपी थे, जिनमें से 11 की मौत हो चुकी है. जबकि एक आरोपी ने अपना गुनाह कबूल कर लिया और सीबीआई का गवाह बन गया. अदालत ने पूर्व मुख्यमंत्री जगन्नाथ मिश्रा और अन्य छह आरोपियों को बरी कर दिया था.
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इस मामले में अदालत ने बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जगन्नाथ मिश्रा, बिहार के पूर्व मंत्री विद्यासागर निषाद, बिहार विधानसभा की लोक लेखा समिति (पीएसी) के तत्कालीन अध्यक्ष ध्रुव भगत सहित 7 लोगों को निर्दोष करार देते हुए मामले से बरी कर दिया.
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