सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को वाराणसी ज्ञानवापी मस्जिद के अंदर स्थित एक संरचना के वैज्ञानिक सर्वेक्षण पर रोक लगाने का निर्देश दिया है. इस संरचना को हिंदू संगठनों की ओर से 'शिवलिंग' होने का दावा किया जा रहा है, जबकि मस्जिद समिति इसे एक फव्वारा होने का दावा करती रही है.
चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डी.वाई चंद्रचूड़, जस्टिस पीएस नरसिम्हा और जस्टिस केवी विश्वनाथन की पीठ ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के 12 मई को पारित आदेश के खिलाफ अंजुमन इस्लामिया मस्जिद समिति (जो वाराणसी में ज्ञानवापी मस्जिद का प्रबंधन करती है) द्वारा दायर एक विशेष अनुमति याचिका में आदेश पारित किया है, जिसने संरचना की आयु का पता लगाने के लिए 'शिवलिंग' के वैज्ञानिक सर्वेक्षण का निर्देश दिया था.
पीठ ने निर्देश दिया कि उच्च न्यायालय के आदेश में निहित निर्देशों का कार्यान्वयन सुनवाई की अगली तारीख तक स्थगित रहेगा.
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