कोरोना वायरस(Covid19) का वैंरियट ओमिक्रॉन(Omicron) देश में धीरे-धीरे पैर पसार रहा है. महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, दिल्ली, केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, झारखंड, गुजरात जैसे राज्यों में स्थिति चिंताजनक बनी हुई है.कोविड के प्रसार को रोकने के लिए लगभग हर राज्य ने अपने-अपने तरीके से पांबदिया लगाना शुरू कर दी है. चलिए जानते है किस राज्य में क्या-क्या खुला है और क्या -क्या बंद है.
दिल्ली
शनिवार और रविवार को कर्फ्यू रहेगा, वीकेंड कर्फ्यू शुक्रवार शाम से शुरू होकर सोमवार सुबह तक चलेगा
27 दिसंबर से रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू लागू है
स्कूल-कॉलेज पहले से ही बंद है
सभी सरकारी कर्मचारियों को घर से काम करने के लिए कहा गया है(आवश्यक सेवाओं में लगे लोगों को छोड़कर)
निजी ऑफिस 50 फीसदी क्षमता के साथ काम करेंगे.
बस और मेट्रो अपनी फुल सीटिंग क्षमता के साथ दौडेंगी
उत्तर प्रदेश
रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक नाइट कर्फ्यू
सभी सरकारी और प्राइवेट स्कूल कक्षा 1 से 10 तक 14 जनवरी तक बंद रहेंगे.
6 जनवरी से शादी समारोह या किसी अन्य समारोह, जो बंद हॉल या कमरे में आयोजित किए जा रहें है वहां केवल 100 लोगों की अनुमति होगी.
खुले स्थान पर आयोजित किए जाने वाले समारोह में स्थान की क्षमता के 50 फीसदी से अधिक लोगों की अनुमति नहीं होगी.
जिम,स्पा,सिनेमा हॉल,बैंक्वेट हॉल, रेस्तरां और अन्य सार्वजनिक स्थानों को केवल 50% क्षमता पर संचालित किया जा सकता है.
कर्नाटक
7 जनवरी से वीकेंड कर्फ्यू लागू होगा
मौजूदा दिशा-निर्देशों के अनुसार पूरे राज्य में रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक रात का कर्फ्यू जारी रहेगा
बेंगलुरु में, मेडिकल और पैरा मेडिकल को छोड़कर सभी स्कूल और कॉलेज कक्षा 10, 11 और 12 को छोड़कर 6 जनवरी से बंद रहेंगे
पब/क्लब/रेस्तरां/बार/होटल/होटल आदि में खाने के स्थान 50% बैठने की क्षमता के साथ कार्य करेंगे
सिनेमा हॉल/मल्टीप्लेक्स/थिएटर/रंगमंदिरों/ऑडिटोरियम और इसी तरह के अन्य स्थानों पर बैठने की क्षमता के 50% के साथ संचालित होंगे
बिहार
राज्य में रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक रात का कर्फ्यू लगा दिया गया है. यह 21 जनवरी तक लागू रहेगा.
कक्षा 8 तक स्कूल बंद रहेंगे, हालांकि ऑनलाइन शिक्षण की अनुमति होगी
सरकारी और निजी कार्यालयों में 50 प्रतिशत से अधिक उपस्थिति के साथ कार्य करने की अनुमति होगी
जिम, सिनेमा हॉल, स्विमिंग पूल और स्टेडियम बंद रहेंगे
रेस्टोरेंट और ढाबे 50 फीसदी ऑक्यूपेंसी के साथ चालू रहेंगे
अधिकतम 50 व्यक्तियों को विवाह में और 20 को अंतिम संस्कार में अनुमति दी जाएगी.
पंजाब
बार, सिनेमा हॉल, मॉल, रेस्तरां, स्पा, एसी बसें 50 प्रतिशत क्षमता पर संचालित होंगे
स्विमिंग पूल और जिम बंद रहेंगे
सरकारी व निजी दफ्तरों में पूरी तरह से टीकाकरण कराने वाले कर्मचारी ही उपस्थित हो सकेंगे
रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू.
'नो मास्क, नो सर्विस' के सिद्धांत का पालन किया जाएगा.
छत्तीसगढ़
रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक नाइट कर्फ्यू
हर जिले में जुलूसों, रैलियों, सार्वजनिक समारोहों, सामाजिक, सांस्कृतिक और खेल आयोजनों पर प्रतिबंध लगाया गया
राज्य के रेलवे स्टेशनों और सीमाओं पर कोविड-19 की रैंडम जांच की जाएगी
4 फीसदी या इससे अधिक पॉजिटिविटी रेट वाले जिलों में सभी स्कूल, आंगनबाडी सेंटर, लाइब्रेरी, स्वीमिंग पूल, मॉल, सिनेमा, मैरिज पैलेस, होटल, रेस्टोरेंट, ऑडिटोरियम बंद कर दिए जाएंगे
गुजरात
गुजरात ने आठ शहरों अहमदाबाद, वडोदरा, जामनगर, गांधीनगर, जूनागढ़, सूरत, राजकोट, भावनगर में रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक रात का कर्फ्यू लगाया है.
तमिलनाडु
रेस्तरां, होटल और बेकरी की डाइन-इन सेवाओं को उनकी क्षमता के 50 प्रतिशत तक सीमित कर दिया गया है
1-8 साल की उम्र के छात्रों के लिए 10 जनवरी तक कोई नियमित कक्षाएं नहीं होंगी
सभी नर्सरी स्कूल और किंडरगार्टन बंद कर दिए गए है
रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू
रविवार को पूर्ण लोकडाउन
पोंगल से संबंधित कार्यों/सभाओं के लिए कोई अनुमति नहीं है
सार्वजनिक परिवहन जिसमें बस, उपनगरीय ट्रेनें और मेट्रो शामिल हैं, 50% सीटों पर चलेंगे
शुक्रवार, शनिवार और रविवार को पूजा स्थलों पर भक्तों को अनुमति नहीं
कक्षा 1 से 9 तक केवल ऑनलाइन क्लास की अनुमति, तो वहीं कक्षा 9 से 12 तक शारीरिक कक्षाओं की अनुमति होगी
झारखंड
सभी पार्क, स्विमिंग पूल, जिम, चिड़ियाघर, पर्यटन स्थल, खेल स्टेडियम 15 जनवरी 2022 तक पूर्णत: बंद रहेंगे
स्कूल, कॉलेज, कोचिंग इंस्टीट्यूट 15 जनवरी 2022 तक बंद रहेंगे परंतु इन संस्थानों में 50% क्षमता के साथ प्रशासनिक कार्य होंगे
आगामी 15 जनवरी 2022 तक सिनेमाहॉल, रेस्टोरेंट, बार एवं शॉपिंग मॉल 50% क्षमता के साथ खुलेंगे
स्टोरेंट, बार एवं दवा दुकानें अपने नॉर्मल समय पर बंद होंगे बाकी सभी दुकाने रात्रि 8 बजे तक ही खुली रहेंगी
आउटडोर आयोजन में अधिकतम एक सौ लोग शामिल हो सकेंगे.
इनडोर आयोजनों में कुल क्षमता का 50% या 100 दोनों में से जो कम हो, क्षमता के साथ आयोजन हो सकेंगे.
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