(ट्रिगर चेतावनी: खबर में रेप और यौन शोषण का जिक्र है, पाठक अपने विवेक का इस्तेमाल करें.)
मध्य प्रदेश (Madhya Pradesh) के उज्जैन (Ujjain) में पिछले साल सितंबर महीने में एक नाबालिग से रेप का मामला सामने आया था. नाबालिग रेप सर्वाइवर का मदद के लिए दर-दर भटकते हुए एक वीडियो भी सामने आया था. तब उज्जैन के ही एक आश्रम के 21 साल के आचार्य ने सर्वाइवर की मदद की थी. अब उसी आचार्य पर आश्रम के तीन नाबालिगों से यौन शोषण का आरोप लगा है. बुधवार, 1 मई को मध्य प्रदेश पुलिस ने केयरटेकर के साथ आरोपी आचार्य को गिरफ्तार किया है.
द क्विंट से बात करते हुए, उज्जैन के पुलिस अधीक्षक (एसपी) प्रदीप शर्मा ने कहा कि 21 वर्षीय राहुल शर्मा और आश्रम के केयरटेकर अजय ठाकुर के खिलाफ महाकाल पुलिस स्टेशन में तीन प्रथम सूचना रिपोर्ट (FIR) दर्ज हुई हैं.
FIR भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 377 (अप्राकृतिक अपराध) और 506 (आपराधिक धमकी) के साथ-साथ यौन अपराधों से बच्चों की रोकथाम (POCSO) अधिनियम की कई धाराओं के तहत दर्ज की गई हैं.
पुलिस अधिकारियों ने कहा कि आरोपियों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है, नाबालिग छात्रों ने द क्विंट को बताया कि ऐसे और भी बच्चे हैं, जिन्होंने अभी तक शिकायत दर्ज नहीं करवाई है.
'आचार्य जी ने मेरा कुर्ता उतार दिया...': नाबालिगों ने बताई आपबीती
उज्जैन के बाहरी इलाके में स्थित, दांडी आश्रम में कुल छह आचार्य थे जहां 100 से अधिक नाबालिग पढ़ाई करते थे.
द क्विंट के पास मौजूद FIR में, कक्षा 9 के छात्र और राजगढ़ जिले के निवासी नाबालिग सर्वाइवर ने राहुल शर्मा के हाथों अपने साथ हुए कथित यौन उत्पीड़न का विस्तार से उल्लेख किया है.
“…आचार्य जी मेरे कमरे में आए और मुझसे शादी करने के लिए कहा, लेकिन मैंने इनकार कर दिया और उनसे कहा कि वह मेरे साथ इस तरह से बात न करें. 9 अप्रैल को, जो कि चैत्र नवरात्रि का पहला दिन है, राहुल आचार्य जी ने कमरे का दरवाजा अंदर से बंद कर दिया और मेरा कुर्ता उतार दिया... उन्होंने मुझसे कहा कि अगर मैंने इस बारे में किसी को बताया, तो वह मुझे मार डालेंगे... मैं डर गया थी, इसलिए मैंने ये बात किसी को नहीं बताई…”
सर्वाइवर की मां, जो कि सिंगल पैरेंट हैं, उन्होंने बताया कि उनके दोनों बेटों के साथ आश्रम में कथित तौर पर शोषण हुआ है. सर्वाइवर की मां ने कहा, "मैंने अपने बड़े बेटे को आश्रम भेजा, लेकिन उसने उत्पीड़न की शिकायत की. शुरू में, मुझे लगा कि मेरा बच्चा पढ़ाई न करने के लिए बहाने बना रहा है... लेकिन मुझे लगभग दो साल पहले उसे वहां से निकालना पड़ा."
सर्वाइवर की मां ने द क्विंट को बताया, "पिछले साल मैंने अपने छोटे बेटे को आश्रम भेजा था. मुझे नहीं पता था और मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि जिन पर मैंने अपने बच्चों पर भरोसा किया, वे उनका यौन शोषण करेंगे... मेरा बच्चा डरा हुआ है."
द क्विंट से बात करते हुए एक नाबालिग सर्वाइवर ने भी आश्रम में पढ़ने वाले दूसरे लड़कों में से एक के साथ हुई ऐसी ही घटना के बारे में बताया.
“मैं एक साल पहले यहां आया था, और मैं कक्षा 9 में पढ़ रहा हूं. लगभग तीन महीने पहले, रात के 11:30 बजे रहे होंगे, जब हमारा एक बैचमेट गुरुजी (राहुल शर्मा) के कमरे के अंदर गया था. कुछ देर बाद हमने उसके चीखने-चिल्लाने की आवाज सुनी. हम सभी दरवाजे की ओर दौड़े, लेकिन वह बंद था. वह रोते हुए बाहर आया और हमसे बात नहीं की... अगली सुबह, उसने हमें बताया कि कैसे गुरुजी ने उसके साथ बुरा काम (यौन उत्पीड़न) किया."
सर्वाइवर ने कहा कि घटना के बाद, उपर्युक्त अनाथ लड़के को उसके चाचा आश्रम से ले गए थे.
सितंबर 2023 में एक ऑटोरिक्शा चालक द्वारा कथित तौर पर रेप के बाद एक नाबालिग लड़की का सीसीटीवी फुटेज सामने आया था, अर्धनग्न, लहूलुहान अवस्था में नाबालिग मदद के लिए दर-दर भटकती दिख रही थी.
राहुल शर्मा ने सर्वाइवर की मदद की थी- और तब उन्हें एक हीरो बताया गया था. घटना के बाद रिपोर्टर से बात करते हुए शर्मा ने कहा था, ''खून से लठपथ उस बच्ची का पैर, मुझसे देखा नहीं गया."
आश्रम के अन्य छात्राओं ने क्विंट को बताया कि उनमें से आधे से अधिक छात्रों का यौन उत्पीड़न हुआ है.
दूसरी FIR में देवास जिले के 12 वर्षीय नाबालिग सर्वाइवर ने आरोप लगाया कि अजय ठाकुर ने 9 अप्रैल से 14 अप्रैल के बीच चार दिनों तक उसका यौन उत्पीड़न किया.
FIR में कहा गया है, "वह 9 अप्रैल से 14 अप्रैल तक मुझे छेड़ते रहे. अजय आचार्य की हरकतों से तंग आकर मैं दूसरे आचार्य के कमरे में गया और उनके फोन से अपने पिता को फोन किया और उन्हें 15 अप्रैल की घटना के बारे में बताया. मेरे पिता मुझे 16 अप्रैल को लेने आए और मैं उसके साथ घर वापस चला गया.''
दूसरी FIR में POCSO एक्ट की धारा 11 (यौन उत्पीड़न) और 12 (यौन उत्पीड़न के लिए सजा) दर्ज की गई है.
एसपी प्रदीप शर्मा ने कहा कि यह मामला तब सामने आया जब घर लौटे नाबालिगों में से एक ने अपने माता-पिता को कथित यौन शोषण के बारे में बताया.
“अपने घर लौटे छात्रों में से एक ने अपने माता-पिता को पूरी घटना के बारे में बताया और वहां से यह मामला प्रकाश में आया. कई अभिभावक आश्रम पहुंचे और फिर पुलिस को बुलाया गया. तीन अलग-अलग FIR दर्ज की गई हैं. आईपीसी की धारा 377 (अप्राकृतिक यौन संबंध) के तहत एक और POCSO अधिनियम की संबंधित धाराओं के तहत दो मामले दर्ज किए गए हैं, और अजय ठाकुर और राहुल शर्मा दोनों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है."उज्जैन एसपी प्रदीप शर्मा
दांडी आश्रम से राहुल शर्मा और अजय ठाकुर निलंबित
घटना के तुरंत बाद दांडी आश्रम के एक अधिकारी गजानंद सरस्वती ने 1 मई को मीडियाकर्मियों को बताया कि उत्पीड़न की शिकायत मिलने के बाद राहुल शर्मा और अजय ठाकुर दोनों को निलंबित कर दिया गया है.
“मैं शहर से बाहर था जब मुझे दो माता-पिता के दो फोन आए जिन्होंने अजय आचार्य के बारे में शिकायत की, आरोप लगाया कि वह बच्चों के साथ बुरी हरकतें करते हैं, और मैंने उन्हें हटा दिया… जब कुछ दिन पहले माता-पिता एक ग्रुप बनाकर आश्रम आए और आचार्यों पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया, मैंने स्थानीय पुलिस स्टेशन को फोन किया और दोनों आरोपी आचार्यों और माता-पिता को पुलिस स्टेशन ले गया."
आश्रम की कक्षा 9 में एक साल से अधिक समय से पढ़ रहे एक छात्र के माता-पिता ने द क्विंट को बताया कि घटना को सामने आने में समय लगा क्योंकि छात्र बोलने से डरते थे.
“जब मैं अपने बच्चे को घर लाने गया, तो मेरी मुलाकात अन्य माता-पिता से हुई… इन घटनाओं से बच्चे डरे हुए और सदमे में हैं, इसलिए खुलकर कुछ नहीं बोल रहे हैं. आखिर 10-12 साल का बच्चा ये सब कैसे सह सकता है? हम पूरी कार्यवाही में एक-साथ हैं और दोषी लोगों को सलाखों के पीछे डाला जाए, यह सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध हैं… यह आज हुआ, यहां, यह कल फिर हो सकता है…” एक माता-पिता ने कहा.
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