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PFI पर 5 साल का बैन, टेरर लिंक के आरोप में 8 और संगठनों पर भी लगा प्रतिबंध

PFI के अलावा कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया (CFI), ऑल इंडिया इमाम काउंसिल (AIIC) पर भी बैन लगा है.

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पापुलर फ्रंट ऑफ इंडिया (PFI) पर भारत सरकार ने 5 साल का बैन लगा दिया है. बता दें कि पिछले कई दिनों से NIA की टीम देशभर में PFI के ठिकाने पर छापेमारी कर रही थी. इस सिलसिले में कई लोगों की गिरफ्तारी भी हुई थी. PFI ही नहीं बल्कि उससे जुड़े 8 और संगठनों पर भी बैन लगाया गया है.

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PFI के अलावा रिहैब इंडिया फाउंडेशन (RIF), कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया (CFI), ऑल इंडिया इमाम काउंसिल (AIIC), नेशनल कॉन्फेडरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स ऑर्गनाइजेशन (NCHRO), नेशनल वीमेन फ्रंट, जूनियर फ्रंट, एम्पावर इंडिया फाउंडेशन और रिहैब फाउंडेशन, केरल जैसे सहयोगी संगठनों पर भी बैन लगाया गया है. 

UAPA के तहत लगा बैन

मंगलवार को गृह मंत्री की तरफ से जारी गजट नोटिफिकेशन में कहा गया है कि सरकार ने PFI की विध्वंशक गतिविधियों को देखते हुए गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम, 1967 यानी Unlawful Activities (Prevention) Act (UAPA) के सेक्शन 3 के सबसेक्शन 1 के तहत प्राप्त शक्तियों का इस्तेमाल किया है.

बता दें कि PFI को UAPA की धारा 35 के तहत 42 प्रतिबंधित आतंकी संगठनों की सूची में जोड़ा गया है.

PFI पर टेरर लिंक का आरोप है. देश के कई राज्यों में पीएफआई पर लगातार छापेमारी के बाद केंद्र सरकार ने यह फैसला लिया है. रिपोर्ट के मुताबिक पिछले दिनों जो छापेमारी हुई, उसमें मिले साक्ष्यों के आधार पर ये फैसला लिया गया है. आरोप है कि इस संगठन के पास अवैध रूप से विदेशों से भी फंडिंग हो रही थीं.

27 सितंबर को दिल्ली में 30 लोग हिरासत में लिए गए

मंगलवार को दिल्ली में 30 लोगों को हिरासत में लिया गया था. शाहीन बाग, जामिया समेत कई इलाकों में छापेमारी की गई थी. जामिया यूनिवर्सिटी प्रशासन ने छात्रों को सर्कुलर जारी किया है. 19 सितंबर से 17 नवंबर तक धारा 144 लागू रहेगी.

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मंगलवार को कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, दिल्ली, असम, उत्तर प्रदेश, तेलंगाना में और गुजरात में भी छापेमारी की गई थी.

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