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जिलाधिकारी यह सुनिश्चित करें कि ज्ञान वापी मस्जिद में जहां शिवलिंग मिलने की बात की जा रही, उस क्षेत्र की सुरक्षा की जाए
मस्जिद के अंदर मुसलमानों के नमाज पढ़ने और वजू करने के अधिकार पर कोई रोक-टोक नहीं होनी चाहिए
ट्रायल जज का निर्देश है कि केवल 20 लोग नमाज अदा करेंगे, को SC ने रद्द किया
वाराणसी के स्थानीय अदालत में कार्यवाही पर कोई रोक नहीं लगाई गयी है.
19 मई गुरुवार को ज्ञानवापी मस्जिद मामले की फिर से सुनवाई होगी.
ज्ञानवापी मामले में सुप्रीम कोर्ट के जज डी वाई चंद्रचूड़ ने कहा कि हम नोटिस जारी करेंगे और एक छोटी तारीख रखेंगे. इस बीच, हम एक निर्देश जारी करेंगे कि जिलाधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि जिस स्थान पर शिवलिंग पाया जाता है, उसकी सुरक्षा की जाए. लेकिन, इससे मुसलमानों के नमाज अदा करने के अधिकार को प्रतिबंधित नहीं किया जाएगा.
जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा कि अगर शिवलिंग मिल जाता है, तो हमें संतुलन बनाए रखना होगा. ऐसे में हम जिला मजिस्ट्रेट को मुसलमानों को नमाज पढ़ने से रोके बिना जगह की सुरक्षा सुनिश्चित करने का निर्देश देंगे.
ज्ञानवापी मामले में कोर्ट ने अधिवक्ता कमिश्नर अजय कुमार मिश्रा को पद से हटा दिया है. वहीं, अधिवक्ता कमिश्नर ने कोर्ट से 2 दिन का समय मांगा था. अदालत ने इस पर मंजूरी दे दी है. साथ ही विशाल सिंह और अजय सिंह को संयुक्त रूप से रिपोर्ट सौंपने का आदेश दिया है. अदालत ने स्पष्ट किया है कि अजय मिश्रा जिनकी अगुवाई में यह पूरा सर्वे किया गया है, उनकी रिपोर्ट अदालत में सबमिट नहीं होगी. सूत्रों की मानें तो शुरू से ही विशाल सिंह और अजय मिश्रा के बीच सबकुछ ठीक नहीं था.
वाराणसी के काशी विश्वनाथ मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई शुरू हो गई है.
वाराणसी के ज्ञानवापी मस्जिद प्रकरण (Gyanvapi Case) में सुनवाई के बाद अदालत ने फैसला 4 बजे तक के लिए सुरक्षित रख लिया है. कोर्ट में तीनो पक्षों की बात अदालत ने सुनी है. फैसला अभी नहीं आया है. अधिवक्ता सुधीर त्रिपाठी ने हिन्दू पक्ष की तरफ से लगी अप्लिकेशन में दिवार को हटाने और एक नया सर्वे करवाने की बात को रखा है.
इस बीच राखी सिंह की तरफ से कोई जिरह नहीं हुई है. अदालत में मस्जिद कमेटी के अधिवक्ता अभय नाथ यादव ने हिन्दू पक्षकार सोहन लाल आर्या की ओर से दिए गए मीडिया को बयान पर आपत्ति की है.
उनका कहना है कि ये अदालत की तौहीन है. अभय नाथ यादव के साथ अधिवक्ता मोहम्मद तौहीद ने बहस की है. उन्होंने पक्ष रखा कि बेशक मीडिया में बयान के लिए किसी को रोका नहीं गया है, लेकिन जो लोग सर्वे में अन्दर भी नहीं गए थे, वह भ्रामक बयान मीडिया को दे रहे थे.
अधिवक्ता कमिश्नर की ओर से रिपोर्ट सबमिट करने के लिए 2 दिन का वक्त मांगा गया है. अदालत ने तीनो पक्षों को सुन लिया है. मामले में सुनवाई पूरी हो चुकी है. अदालत ने फैसला सुरक्षित कर लिया है और 4 बजे इसका आदेश जारी होगा.
ज्ञानवापी मामले पर हिंदू पक्ष के वकील विष्णु जैन की मांग है कि नंदी के सामने तहखाना है, उसके लिए और जो वजू स्थान है उसके नीचे जो दीवार है, या ईट, पत्थर हैं, उसे हटाया जाए और जो दरवाजा है उसके अंदर जाने की इजाजत दी जाए. इस पर कोर्ट अपना आदेश पारित करेगा.
ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने 17 मई को अपनी कार्यकारी समिति की तत्काल बैठक बुलाई है. ज्ञानवापी मस्जिद, टीपू सुल्तान मस्जिद समेत देश के मौजूदा अन्य मुद्दों पर चर्चा होगी. बोर्ड अपनी भविष्य की कार्रवाई तय करेगा.
ज्ञानवापी मस्जिद मामले में वाराणसी कोर्ट में रिपोर्ट जमा करने के लिए समय बढ़ाने की मांग को लेकर सुनवाई जारी है. कोर्ट 4 बजे तक फैसला सुना सकती है.
श्री कृष्ण जन्मभूमि विवाद मामले में वकील महेंद्र प्रताप सिंह ने सिविल जज सीनियर डिवीजन कोर्ट में प्रार्थना पत्र देकर शाही ईदगाह मस्जिद में लोगों की आवाजाही पर तत्काल प्रतिबंध लगाने की मांग रखी है. सुरक्षा के लिए एसएसपी, जिला मजिस्ट्रेट और सीआरपीएफ कमांडेंट को निर्देशित दिए जाने की भी मांग की है.
वादी अधिवक्ता महेंद्र प्रताप ने दावा किया है कि मस्जिद के अंदर - ओम, शंख ,चक्र, शेषनाग और स्वास्तिक की निशानियां आज भी मौजूद हैं. उन्होंने ये भी कहा कि मुस्लिम पक्ष ईदगाह मस्जिद में लगातार सबूतों को मिटाने का प्रयास कर रहा है. उन्होंने वाराणसी ज्ञानवापी मस्जिद में मिले कथित सबूतों और कोर्ट के आदेश का दिया हवाला दिया है.
काशी विश्वनाथ मंदिर-ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में हुए वीडियो सर्वेक्षण को लेकर सोमवार शाम महाराष्ट्र के मालेगांव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ नारेबाजी और विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया. सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया (एसडीपीआई) के सदस्यों ने विरोध प्रदर्शन किया था.
काशी विश्वनाथ मंदिर-ज्ञानवापी मस्जिद परिसर का सर्वेक्षण करने वाले वाराणसी अदालत के नियुक्त आयोग ने अपनी रिपोर्ट जमा करने के लिए दो दिनों की मांग करते हुए अदालत में एक आवेदन रखा है. अदालत ने मंगलवार को एडवोकेट कमिश्नर अजय कुमार मिश्रा और गुरुवार को सुनवाई के दौरान नियुक्त दो अन्य कमिश्नर से सर्वेक्षण रिपोर्ट मांगी थी.
वाराणसी की ज्ञानवापी मस्जिद में सर्वे (Gyanvapi Masjid survey) का काम पूरा हो चुका है. पीएम के संसदीय क्षेत्र वाराणसी (Varanasi) में पिछले 10 दिनों से श्रीकाशी विश्वनाथ मंदिर (Kashi Vishwnath Mandir) और ज्ञानवापी मस्जिद प्रकरण पर पूरे देश की निगाहें हैं. हर कोई पल-पल की खबर पर निगाह लगाए बैठा है. कोर्ट के आदेश के बाद अधिवक्ता कमिश्नर की टीम ने शनिवार, रविवार और सोमवार को लगातार सर्वे और वीडियोग्राफी की.
सुप्रीम कोर्ट की पीठ वाद सूची के अनुसार क्रम से मामलों की सुनवाई कर रही है. ज्ञानवापी मस्जिद मामले को आइटम 40 में लिस्ट किया गया है.
ज्ञानवापी मस्जिद परिसर के सर्वेक्षण को चुनौती देने वाली याचिका में हिंदू सेना के अध्यक्ष विष्णु गुप्ता के हस्तक्षेप को जस्टिस चंद्रचूड़ और नरसिम्हा की सुप्रीम कोर्ट की बेंच के सामने लाया गया. वकील ने अनुरोध किया कि याचिका पर मस्जिद समिति की अपील के साथ सुनवाई की जाए. जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा, "सुनवाई के दौरान आप यहां अदालत में रहिएगा."
सहायक कोर्ट कमिश्नर अजय सिंह ने कहा कि 14, 15, 16- तीन दिन तक 8 से लेकर 12 बजे तक हर जगह का सर्वे किया गया. आज कोर्ट में रिपोर्ट सौंपनी थी, लेकिन किसी कारण रिपोर्ट तैयार नहीं हो पाई है. आज रिपोर्ट सब्मिट नहीं कर पाएंगे. आज कोर्ट में एप्लीकेशन देकर समय लिया जाएगा. फिर जो नया समय मिलेगा, उसमें रिपोर्ट सब्मिट करेंगे.
वकील विष्णु शंकर जैन के माध्यम से राखी सिंह के नेतृत्व में पांच हिंदू महिलाओं ने ज्ञानवापी मस्जिद के अंदर देवी श्रृंगार देवी और अन्य देवताओं की पूजा करने के निर्बाध अधिकार की मांग की. उन्होने वाराणसी के सिविल जज का रुख किया है.
हिंदू सेना ने अंजुमन इंतेजामिया मस्जिद की ज्ञानवापी मस्जिद सर्वेक्षण पर रोक लगाने की मांग वाली याचिका के मामले में हस्तक्षेप करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की है.
ज्ञानवापी मामले में रिपोर्ट पेश करने को लेकर मुख्य कोर्ट कमिश्नर और असिस्टेंट कमिश्नर अलग-अलग बयान दे रहे हैं. मुख्य कोर्ट कमिश्नर विशाल सिंह ने कहा कि रिपोर्ट 12 बजे तक सौंपने की कोशिश करेंगे जबकि असिस्टेंट कमिश्नर का कहना है कि अभी रिपोर्ट पूरी तरह तैयार नहीं है इस वजह से आज रिपोर्ट पेश करना मुश्किल है.
ज्ञानवापी मामले में सुप्रीम कोर्ट में थोड़ी देर में सुनवाई शुरू होगी. मुस्लिम पक्ष की ओर ये दायर याचिका पर सुनवाई होगी.
Gyanvapi Masjid Case Live: वाराणसी में विवादित ज्ञानवापी मस्जिद मामले में आज एक अहम दिन है. देश की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट इस मामले में मुस्लिम पक्ष की याचिका पर आज सुनवाई करेगी. सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली बेंच करेगी. इसके अलावा वाराणसी कोर्ट में भी आज एडवोकेट कमिश्नर अपनी रिपोर्ट पेश करेंगे. इसका सर्वे कल यानी 16 मई को ही पूरा हो चुका है. सर्वे के बाद हिंदू पक्ष ने शिवलिंग मिलने का दावा कर दिया है तो मुस्लिम पक्ष ने संरचना को फव्वारा बताया है. इस मुद्दे से जुड़े हर अपडेट के लिए आप क्विंट हिंदी के साथ बने रहें.
हमारी रिपोर्ट 50% तक तैयार हो गई है. रिपोर्ट पूरी तैयार नहीं है इसलिए आज कोर्ट में प्रस्तुत नहीं कर पाएंगे. हम कोर्ट में एप्लिकेशन देकर समय की मांग करेंगे. 2-3 दिन का समय मांगेंगे: ज्ञानवापी मस्जिद रिपोर्ट सर्वे पर असिस्टेंट कोर्ट कमिश्नर अजय प्रताप सिंह, वाराणसी
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