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बजट 2019: शेयर बाजार के निवेशकों पर और कितना टैक्स?

इस कदम का बड़े इंवेस्टर्स पर पड़ सकता है उल्टा प्रभाव

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एक ओर सरकार निवेश बढ़ाने के लिए लोगों को जागरुक कर रही है, तो दूसरी ओर निवेश पर लोगों की कमाई पर टैक्स भी बढ़ा रही है. नए बजट के बाद अब शेयर मार्केट में 5 करोड़ से ज्यादा कमाई पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स (LTCG) टैक्स बढ़ गया है.

शेयर मार्केट में निवेश से सालाना 5 करोड़ से ज्यादा कमाई करने पर निवेशकों को अब 14 फीसदी LTCG टैक्स देना होगा. दरअसल सरकार ने बजट में 5 करोड़ से ज्यादा कमाई पर 4 फीसदी सरचार्ज लगा दिया है. LTCG पर पहले से ही 10% टैक्स देना होता है.

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शेयर मार्केट में कमाई पर कौन-कौन से टैक्स लगते हैं

शेयर मार्केट में निवेश करके निवेशक जो कमाई करते हैं, उस पर उन्हें कई तरह के टैक्स सरकार को भरने होते हैं. आइए यहां आपको जानकारी देते हैं

  • डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स (DDT)- डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स नाम के इस टैक्स को वो कंपनी भरती है, जो अपने निवेशकों को डिविडेंड देती है. ये टैक्स 20% भरना होता है
  • डिविडेंड पर टैक्स- डिविडेंड पर 10 लाख से ज्यादा कमाई पर 10% टैक्स भरना होता है.
  • सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन टैक्स (STT)- ये टैक्स ट्रांजेक्शन पर लगता है.
  • शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन (STCG)- कम अवधि की ट्रेडिंग इनकम पर 15% टैक्स भरना होता है.
  • लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन (LTCG)- 5 करोड़ से ज्यादा कमाई पर अब तक 10% LTCG टैक्स देना होता था, लेकिन अब इसे बढ़ाकर 14% कर दिया गया है.

DDT कंपनी पर लगने वाला टैक्स है. यह कंपनी के डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद लगाया जाता है. DDT से बचने के लिए कंपनियां अब बोनस डिबेंचर जारी कर सकती हैं. इस पर उन्हें ब्याज भी देना होगा. बोनस डिबेंचर जिस शख्स के पास जाता है, उसे टैक्स भरना होता है. लेकिन कंपनी इससे बच जाती है.

लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स बढ़ाए जाने से बड़े निवेशकों पर बुरा प्रभाव देखने को मिल सकता है.

(सोर्स: KRChoksey Research)

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