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टैक्स रेट कटौती से सरकार को 40 हजार करोड़ का नुकसान:वित्त मंत्री

5 लाख तक की इनकम पर पहले की तरह की कोई टैक्स नहीं लगेगा. लेकिन टैक्स स्लैब वैकल्पिक होगा.

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केंद्रीय वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने 1 फरवरी 2020 को संसद में आम बजट पेश करते हुए कहा कि सरकार को टैक्स रेट में कटौती की वजह से 40 हजार करोड़ रुपये का नुकसान उठाना पड़ेगा.

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बता दें कि सरकार ने इनकम टैक्स स्लैब में बड़े बदलाव किए हैं. लेकिन 5 लाख से लेकर 15 लाख तक की इनकम वालों के लिए सरकार ने कई बड़े बदलाव किए हैं. 5 लाख तक की इनकम पर पहले की तरह की कोई टैक्स नहीं लगेगा. लेकिन टैक्स स्लैब वैकल्पिक होगा. अगर कोई ये टैक्स स्लैब अपनाता है तो उसको टैक्स पर मिलने वाली कई तरह की छूट छोड़नी पड़ेगी और सरकार ने 70 तरह की छूट को हटा दिया है.

नया इनकम टैक्स स्लैब

5 लाख से 7.5 लाख की इनकम पर 10% टैक्स लगेगा. अगर आपकी इनकम 7.5 से 10 लाख रुपये के बीच है तो आपको उस पर 15% टैक्स लगेगा. 10-12.5 लाख तक की इनकम पर 20% टैक्स लगेगा. वहीं 12.5-15 लाख तक की इनकम पर टैक्स 25% लगेगा. वहीं 15 लाख से ऊपर की इनकम पर 30% टैक्स देना होगा.

लोगों के पास अब 2 विकल्प


लोग चाहें तो पहले के इनकम टैक्स स्लैब के तहत ही टैक्स भर सकते हैं. लेकिन अगर नए टैक्स स्लैब के तहत टैक्स भरना है तो टैक्सपेयर्स को 70 तरह की टैक्स पर मिलने वाली छूट छोड़नी पड़ेंगीं. अब लोगों को तय करना है कि वो किस इनकम टैक्स सिस्टम के तहत अपना टैक्स भरना चाहते हैं.

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