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PAN-Aadhaar linking: 31 मार्च से पहले कर लें बैंकिंग, KYC समेंत ये 7 जरूरी काम

PAN-Aadhaar linking deadline: अगर आपने अभी तक अपना आधार-पैन लिंक नहीं किया है तो 31 मार्च, 2022 से पहले लिंक कर लें.

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PAN-Aadhaar linking, ITR filing, bank account KYC: वित्त वर्ष 2021-22 के समाप्त होने में अब बस 1 दिन बचा है, 1 अप्रैल से नया वित्तीय वर्ष शुरु हो जाएगा. ऐसे में हम आपकों बैंकिंग, इन्वेस्टमेंट समेत वो जरूरी काम बता रहें है जो आपकों इस वित्त वर्ष यानि 31 मार्च के खत्म होने से पहले कर लेने चाहिए नहीं तो आपकों जुर्माना भरना पड़ सकता है.

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आधार- पैन कार्ड लिंक

अगर आपने अभी तक अपना आधार-पैन लिंक नहीं किया है तो 31 मार्च, 2022 से पहले लिंक कर लें. अगर आप चूक गए हैं, तो आपका पैन कार्ड निष्क्रिय हो जाएगा.

बैंक में KYC अपडेट

बैंक ने खाताधारकों को केवाईसी पूरा करने की समय सीमा 31 मार्च तक बढ़ाई थी. KYC के तहत ग्राहकों से उसके पैन कार्ड, पता जैसे आधार, पासपोर्ट आदि को अपडेट कराने के लिए बैंक कहता है. इसलिए, खाताधारकों को अपने लेनदेन में रुकावट से बचने के लिए केवाईसी को अपडेट करना होगा.

इनकम टैक्स रिटर्न

अगर आपने अभी तक पिछले वित्तीय वर्ष के लिए अपना आयकर रिटर्न दाखिल नहीं किया है, तो आपके पास इसे 31 मार्च 2022 तक लेट फीस के साथ दाखिल करने का आखिरी मौका है.

PPF खाते में न्यूनतम योगदान

अगर आपका पब्लिक प्रॉविडेंट फंड (PPF), नेशनल पेंशन स्कीम (NPS) और सुकन्या समृद्धि योजना (SSY) अकाउंट है, और आपने इस वित्त वर्ष में इनमें पैसे नहीं जमा किये है, तो अकाउंट एक्टिव रखने के लिए कुछ रकम जमा कर दें. PPF और NPS में पैसे नहीं डाले जाने पर ये अकाउंट्स निष्क्रिय हो जाएगा, और फिर से चालू करवाने के लिए जुर्माना देना पड़ेगा.

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छोटी बचत योजनाओं से बैंक अकाउंट लिंक

डाकघर में छोटी बचत की स्कीम जैसे टाइम डिपॉजिट, सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम या मंथली स्कीम चलाते हैं तो इन खातों को 31 मार्च तक बैंक के सेविंग अकाउंट या पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट से लिंक करवा लें. 1 अप्रैल से इन योजनाओं का पैसा सेविंग खाते में ही मिलेगा.

PM किसान योजना के लिए e-kyc

पीएम किसान योजना का लाभ लेने वाले किसानों को 31 मार्च तक केवाईसी कराना जरूरी है. 31 मार्च के बाद जिन किसानों ने पीएम किसान खाते में केवाईसी नहीं कराया है, उन्हें भारत सरकार से लाभ नहीं मिलेगा.

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डीमैट अकाउंट की KYC

डीमैट अकाउंट की KYC नहीं होती है तो डीमैट अकाउंट डिएक्टिवेट कर दिया जाएगा. इससे आप स्टॉक मार्केट में ट्रेड नहीं कर पाएंगे. अगर कोई व्‍यक्ति किसी कंपनी का शेयर खरीद भी लेता है तो ये शेयर्स अकाउंट तक ट्रांसफर नहीं हो सकेंगे.

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