ADVERTISEMENTREMOVE AD

आखिरी तारीख को इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग का नया रिकॉर्ड

31 अगस्त 2019 को एक सेकंड में पीक फाइलिंग दर 196 आईटीआर थी.

story-hero-img
i
छोटा
मध्यम
बड़ा

फाइनेंशियल ईयर 2018-19 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की आखिरी तारीख 31 अगस्त थी. आखिरी दिन रिटर्न फाइल करके इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने एक नया रिकॉर्ड बनाया है. 31 अगस्त को 49 लाख 29 हजार 121 लोगों ने एक ही दिन में आईटीआर फाइल किए. वहीं 27 से 31 अगस्त के बीच 1,47,82,095 लोगों ने ऑनलाइन रिटर्न फाइल किए. इस बार पिछले साल के मुकाबले 42 फीसदी ज्यादा रिटर्न फाइल हुए हैं.

ADVERTISEMENTREMOVE AD

सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेज (CBDT) के मुताबिक, 31 अगस्त 2019 को एक सेकंड में पीक फाइलिंग रेट 196 आईटीआर, एक मिनट में पीक फाइलिंग रेट 7447 आईटीआर और एक घंटे में पीक फाइलिंग रेट 3,87,571 आईटीआर थी.

5.65 करोड़ से ज्यादा ITR फाइल

फाइनेंशियल ईयर 2018-19 के लिए 31 अगस्त तक 5.65 करोड़ से ज्यादा आयकर रिटर्न फाइल किए जा चुके हैं. सीबीडीटी के बयान के मुताबिक, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की साइबर सुरक्षा टीम ने इस अहम समय के दौरान सर्विस में अड़चन डालने के मकसद से किए गए 2,205 साइबर हमलों को फेल कर दिया. कुल फाइल 5.65 करोड़ इनकम टैक्स रिटर्न में से 3.16 करोड़ रिटर्न वेरिफाई किए जा चुके हैं. 2.86 करोड़ करदाताओं (79%) ने ई-सत्यापन का ऑप्शन चुना. इसके लिए ज्यादातर आधार और वन टाइम पासवर्ड (OTP) के माध्यम को चुना.

बता दें, सरकार ने 23 जुलाई 2019 को फाइनेंशियल ईयर 2018-19 के लिए आयकर रिटर्न फाइल करने की आखिरी तारीख को बढ़ाकर 31 अगस्त किया था. ये पहले 31 जुलाई थी.

31 अगस्त तक भी जिन लोगों ने रिटर्न फाइल नहीं किया है उन्हें 5,000 रुपए तक जुर्माना देना पड़ेगा. अगर 31 दिसंबर तक भी नहीं फाइल किया, तो फिर जुर्माने की राशि बढ़कर हो जाएगी 10,000 रुपए.

(क्विंट हिन्दी, हर मुद्दे पर बनता आपकी आवाज, करता है सवाल. आज ही मेंबर बनें और हमारी पत्रकारिता को आकार देने में सक्रिय भूमिका निभाएं.)

सत्ता से सच बोलने के लिए आप जैसे सहयोगियों की जरूरत होती है
मेंबर बनें
अधिक पढ़ें
×
×