वीडियो एडिटर: संदीप सुमन
सरकार ने छोटे और मझोले कारोबारियों (एमएसएमई) को बड़ी राहत दी है. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि एमएसएमई के अब तक के सभी लंबित जीएसटी रिफंड का भुगतान 30 दिन के भीतर कर दिया जाएगा.
वित्त मंत्री ने यह भी कहा कि भविष्य में रिफंड मामलों को 60 दिन के भीतर निपटा दिया जाएगा. एमएसएमई के रिफंड आवेदन करने के 60 दिन के भीतर उनको भुगतान किया जाएगा. उन्होंने आर्थिक वृद्धि को बढ़ावा देने के लिए कई उदम उठाने की भी घोषणा की.
कारोबारियों के लिए वित्त मंत्री के ऐलान
- CSR उल्लंघन को क्रिमिनल नहीं सिविल अपराध माना जाएगा
- IT ऑर्डर, नोटिस, समन सेंट्रल सिस्टम से भेजे जाएंगे
- 1 अक्टूबर से सेंट्रल सिस्टम से IT नोटिस भेजे जाएंगे
- हर नोटिस का एक DIN नंबर होगा, नंबर नहीं तो चिंता की जरूरत नहीं
- टैक्स अधिकारी परेशान नहीं करेंगे
- IT सिस्टम को पारदर्शी बनाया जाएगा
- कंपनी एक्ट में चल रहे 14000 केस वापस लिए गए
- टैक्सपैयर के जवाब के 3 महीने के अंदर IT नोटिस का निपटारा होगा
- घरेलू रिटेलर को बाजार तक पहुंचाने के लिए आधार KYC
- MSME के लिए GST रिफंड आसान होगा
- सभी GST रिफंड 30 दिन में कर दिए जाएंगे
- आगे के सभी GST रिफंड केस 60 दिन में निपटाए जाएंगे
- GST रिफंड ऑटोमेटिक कर दिया गया है
- SME की एक आसान परिभाषा बनाएंगे
- SME एक्ट कैबिनेट में जाएगा ताकि इसकी आसान परिभाषा बनाई जा सके
- ईज ऑफ डुइंग बिजनेस से जुड़े मामलों का 48 घंटे में निपटारा होगा
- छोटे कारोबारी तक पूंजी पहुंचाने के लिए बैंक और NBFC में तालमेल होगा
सीतारमण ने कहा कि यूके सिन्हा समिति की सिफारिशों पर 30 दिन के भीतर फैसला लिया जाएगा. ये सिफारिशें एमएसएमई के लंबित पड़े भुगतानों, टक्नोलॉजी, मार्केटिंग, कर्ज की आसान उपलब्धता से जुड़ी हैं.
सरकार एकल परिभाषा की ओर बढ़ने के लिए एमएसएमई एक्ट में संशोधन पर भी विचार करेगी.
बता दें, जीडीपी में एमएसएमई क्षेत्र की हिस्सेदारी करीब 29 प्रतिशत है. यह सेक्टर रोजगार के अवसर पैदा करने वाले सबसे बड़े क्षेत्रों में से एक है.
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